🖤мσσηℓσνєя🧚
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3 days ago
भारत के संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 6 के अनुसार, यदि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर गया है, तो उसे प्रवास की तारीख से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी माना जाता है। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी पाकिस्तान से भारत प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार है। #❤️Love You ज़िंदगी ❤️ #🥰Express Emotion