#📢 ताज़ा खबर 🗞️ लखनऊ में 21 मार्च तक धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक, यह कदम सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि धारा 163 विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लागू की जाती है। 23 जनवरी - बसंत पंचमी,24 जनवरी - उत्तर प्रदेश दिवस, 26 जनवरी - गणतंत्र दिवस, शब ए बारात, वेलेंटाइन डे, रमजान, होली,शिवरात्रि । आपसे अपील है कि आप सभी सुरक्षा नियमों और कानून का पालन करें।