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#ब्रेकिंग न्यूज़🙏 - प्रेम संबंध में बने शारीरिक रिश्ते दुष्कर्म नहीं : हाईकोर्ट न्यायाधीश ने सहकर्मी लेखपाल के खिलाफ पीड़िता की याचिका की खारिज संवाद न्यूज एजेंसी  आरोपी लेखपाल ने शादी का झांसा देकर वर्षों संबंध वनाए। फिर जाति प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूचक शब्दों से अपमानित कर शादी से इंकार कर दिया। कहा कि लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहने के बाद बना शारीरिक रिश्ता मामले में आरोपी लेखपाल के अधिवक्ता ने दलील दी कि पीड़िता नहीं है। इस टिप्पणी संग 3# a ஈHரி = न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने   खुद থান  करने का वादा किया लेकिन चार की अदालत ने सहकर्मी पर शादी का लिखकर कार्रवाई से इनकार किया के आरोप लगाने साल बाद जातिगत ताना मारते हुए इसके आरोपी झांसा देकर ভন থা | वाट दुष्कर्म इंकार का दिया। पीड़िता ने इसकी वाली महिला को याचिका खारिज लेखपाल ने उधार दिए दो लाख रुपये मांगे, तब पोड़िता ने परिवाद दी। मामला महोबा जिले के शिकायत   पुलिस अधिकारियों से कर की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस दाखि़ल कर दिया। कोर्ट ने पीड़िता  चरखारी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि॰ पर उसने एसी एसटी की विशेष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि महिला शुरू से जानती है २०११ में उसके सहकर्मी लेखपाल अदालत में परिवाद दाखि़ल किया, ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने जो खारिज हो गया। इसके खिलाफ कि॰  सामाजिक कारणों से शादी नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया  पीड़िता ने हाईकोर्ट का दरवाजा  संभव   नहीं तब भी॰ वर्षों तक प्रेम संबंध में बने शारीरिक रिश्ते दुष्कर्म नहीं : हाईकोर्ट न्यायाधीश ने सहकर्मी लेखपाल के खिलाफ पीड़िता की याचिका की खारिज संवाद न्यूज एजेंसी  आरोपी लेखपाल ने शादी का झांसा देकर वर्षों संबंध वनाए। फिर जाति प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूचक शब्दों से अपमानित कर शादी से इंकार कर दिया। कहा कि लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहने के बाद बना शारीरिक रिश्ता मामले में आरोपी लेखपाल के अधिवक्ता ने दलील दी कि पीड़िता नहीं है। इस टिप्पणी संग 3# a ஈHரி = न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने   खुद থান  करने का वादा किया लेकिन चार की अदालत ने सहकर्मी पर शादी का लिखकर कार्रवाई से इनकार किया के आरोप लगाने साल बाद जातिगत ताना मारते हुए इसके आरोपी झांसा देकर ভন থা | वाट दुष्कर्म इंकार का दिया। पीड़िता ने इसकी वाली महिला को याचिका खारिज लेखपाल ने उधार दिए दो लाख रुपये मांगे, तब पोड़िता ने परिवाद दी। मामला महोबा जिले के शिकायत   पुलिस अधिकारियों से कर की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस दाखि़ल कर दिया। कोर्ट ने पीड़िता  चरखारी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि॰ पर उसने एसी एसटी की विशेष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि महिला शुरू से जानती है २०११ में उसके सहकर्मी लेखपाल अदालत में परिवाद दाखि़ल किया, ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने जो खारिज हो गया। इसके खिलाफ कि॰  सामाजिक कारणों से शादी नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया  पीड़िता ने हाईकोर्ट का दरवाजा  संभव   नहीं तब भी॰ वर्षों तक - ShareChat

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