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#यूपी महाराष्ट्र
यूपी महाराष्ट्र - यूपी और महाराष्ट्र में आधार नहीं होगा जन्म तिथि का प्रमाण रद्द होंगे BIRTH  CECTRATE  आधार से 0751565 FCH TOITAF NIRICIAN बने जन्म प्रमाण पत्र नई दिल्ली। यूपी और महाराष्ट्र में आधार कार्ड को लेकर [ है। यूपी और महाराष्ट्र में आधार  নভা দমলা লিমা যমা कार्ड को अब जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। यूपी सरकार के नियोजन विभाग ने अब आधार कार्ड को बर्थ डेट सर्टिफिकेट के रूप में मान्य करने के मना कर दिया है। मतलब यूपी में अब आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। किसी भी सरकारी काम के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रामाणिक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। लिए इसके सरकार ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर सूचित कर दिया है। ही महाराष्ट्र में भी केवल आधार कार्ड ने बने सभी साथ जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जाएंगे। बता दें कि भारतीय (यूआईडीएआई ) ने गत ३१ विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अक्तूबर एक पत्र जारी किया था। इसमें विभाग ने बताया था कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है।योगी सरकार ने इसी पत्र को आधार बनाकर नियोजन विभाग को आदेश देने के लिए कहा। इसलिए उठाया कदम महाराष्ट्र में राज्य राजस्व विभाग ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि विलंबित जन्म प्रमाण पत्र के लिए बनाने आधार कार्ड को एक दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा और जन्म और मृत्यु पंजीकरण ( संशोधन ) अधिनियम . २०२३ के बाद केवल आधार कार्ड के माध्यम से बनाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार ने यह फैसला फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया हे। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल  करके जारी किए गए सभी संदिग्ध प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। यूपी और महाराष्ट्र में आधार नहीं होगा जन्म तिथि का प्रमाण रद्द होंगे BIRTH  CECTRATE  आधार से 0751565 FCH TOITAF NIRICIAN बने जन्म प्रमाण पत्र नई दिल्ली। यूपी और महाराष्ट्र में आधार कार्ड को लेकर [ है। यूपी और महाराष्ट्र में आधार  নভা দমলা লিমা যমা कार्ड को अब जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। यूपी सरकार के नियोजन विभाग ने अब आधार कार्ड को बर्थ डेट सर्टिफिकेट के रूप में मान्य करने के मना कर दिया है। मतलब यूपी में अब आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। किसी भी सरकारी काम के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रामाणिक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। लिए इसके सरकार ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर सूचित कर दिया है। ही महाराष्ट्र में भी केवल आधार कार्ड ने बने सभी साथ जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जाएंगे। बता दें कि भारतीय (यूआईडीएआई ) ने गत ३१ विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अक्तूबर एक पत्र जारी किया था। इसमें विभाग ने बताया था कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है।योगी सरकार ने इसी पत्र को आधार बनाकर नियोजन विभाग को आदेश देने के लिए कहा। इसलिए उठाया कदम महाराष्ट्र में राज्य राजस्व विभाग ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि विलंबित जन्म प्रमाण पत्र के लिए बनाने आधार कार्ड को एक दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा और जन्म और मृत्यु पंजीकरण ( संशोधन ) अधिनियम . २०२३ के बाद केवल आधार कार्ड के माध्यम से बनाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार ने यह फैसला फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया हे। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल  करके जारी किए गए सभी संदिग्ध प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। - ShareChat

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