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#news #वायरल न्यूज
news - यूपी केश्रम मंत्री नेनईश्रम संहिताओं का ब्योरादिया हड़तालसे १४ दिन पूर्वदेनी होगीसूचना विशेष संवाददाता " !যুদীস  छंटनीसे पहलेलेनीहोगीसरकारकीअनुमति लखनऊ अब हड़ताल करने के नियमों को कडा  किया गया है।१४ दिनों को पूर्वसूचनाके  03 सौसेअधिक कर्मियों নিনা ক্িমী সীষ্টভনালযা নালাননীপ वाले प्रतिष्ठानकेलिए रोक लगा दी गईहै।सामूहिक अवकाश  सरकारके निर्देश भी हड़तालमें शामिलकिया गया है। यह नवंबरसे यूपीमेंपूरी  21 saurliui जानकारी रविवार को प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने लोकभवन में नई श्रम  संहिताओं का ब्योरा देते हुए दो।  नईश्रम संहिताएं राजभर ने बताया कि नईश्रम संहिता के १३पुराने कानूनहटा खत्म होगी इंस्पेक्टर अब ३०० से ज्यादा श्रमिकों मुताबिक  वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी से पहले प्रदेश  राजकी अवधारणा एकीकृत ढांचा तैयार अनुमतिलेनीहोगी ।नकेवल  सरकारकी छंटनी बल्कि प्रतिष्ठानोंको बंद करनेके मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि १३ राजभर ने बताया कि पारदर्शिता बढाने কৌকৃন  व्यवस्था लागू होगी।  लिए भी यही के लिए निरीक्षण व्यवस्था ऑनलाइन पुराने कानूनों को समाप्त कर कर दी गई हे। अब इंस्पेक्टर राज की ढांचा तयार किया गया हे। सभी औद्योगिक अधिकरणका गठन : प्रतिष्ठानों को श्रमिकों का स्वास्थ्य अवधारणा समाप्त होगी | प्रथम उल्लंघन राजभर ने बताया कि नई संहिताएं २१ परीक्षण ओर रिपोर्ट देना जरूरी होगा की स्थिति र्मे नियोक्ता अधिकतम नवंबर से प्रदेश में प्रभावी हो हें। ব্রুক্কী  ओवरटाइम के लिए दोगुने वेतन का के ५०% भुगतान कर उपशमन 3#4 इसमें श्रम कानूनों का पालन आसान प्रावधान, वेतन से कटाती की पा सकेंगे | इससे बेवजह अभियोजन पर बनाया गया है। श्रमिकों के हित भी अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत ओर सभी लगेगी | इससे ईज ऑफ डूइंग  लगाम संरक्षित किए गए हैं और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को वेज- स्लिप देना अब बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा ओर उद्योगों  लिए भी यह राहत भरा है। उद्योगों और अनिवार्य किया गया हे। को विवादों से राहत मिलेगी | श्रमिकों के बीच समन्चय बढ़ाने केलिए गिग वर्कर्सभी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शिकायत परितोष समिति वार्ताकारी परिषद और दो सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण का गठन किया गया है। मंत्री ने बताया कि पहली बार गिग ओर प्लेटफॉर्म वर्कर्स को वैधानिक रूप से परिभाषित सामाजिक सुरक्षा के दायरे मे लाया गया है। इनके कल्याण के उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन अब कर लिए कोष का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सरकार के साथ एग्रीगेटर्स भी अपने सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर  टर्नओवर के एक निश्चित प्रतिशत का योगदान देँगे । फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को लागूहोगा ।सेवा समाप्तिया त्यागपत्रको स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ ओर एक वर्ष की सेवा पर ग्रेच्युटी का अधिकार स्थिति में दो दिनों के भीतर सभी देयक मिलेगा | सामान्य नागरिकों को राहत देते हुए निजी आवास निर्माण सीमा को का भुगतान करना अनिवार्यहोगा।  बढाकर ५० लाख किया गया है। ग्रेच्युटी में अधिक लाभ P१३ > यूपी केश्रम मंत्री नेनईश्रम संहिताओं का ब्योरादिया हड़तालसे १४ दिन पूर्वदेनी होगीसूचना विशेष संवाददाता " !যুদীস  छंटनीसे पहलेलेनीहोगीसरकारकीअनुमति लखनऊ अब हड़ताल करने के नियमों को कडा  किया गया है।१४ दिनों को पूर्वसूचनाके  03 सौसेअधिक कर्मियों নিনা ক্িমী সীষ্টভনালযা নালাননীপ वाले प्रतिष्ठानकेलिए रोक लगा दी गईहै।सामूहिक अवकाश  सरकारके निर्देश भी हड़तालमें शामिलकिया गया है। यह नवंबरसे यूपीमेंपूरी  21 saurliui जानकारी रविवार को प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने लोकभवन में नई श्रम  संहिताओं का ब्योरा देते हुए दो।  नईश्रम संहिताएं राजभर ने बताया कि नईश्रम संहिता के १३पुराने कानूनहटा खत्म होगी इंस्पेक्टर अब ३०० से ज्यादा श्रमिकों मुताबिक  वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी से पहले प्रदेश  राजकी अवधारणा एकीकृत ढांचा तैयार अनुमतिलेनीहोगी ।नकेवल  सरकारकी छंटनी बल्कि प्रतिष्ठानोंको बंद करनेके मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि १३ राजभर ने बताया कि पारदर्शिता बढाने কৌকৃন  व्यवस्था लागू होगी।  लिए भी यही के लिए निरीक्षण व्यवस्था ऑनलाइन पुराने कानूनों को समाप्त कर कर दी गई हे। अब इंस्पेक्टर राज की ढांचा तयार किया गया हे। सभी औद्योगिक अधिकरणका गठन : प्रतिष्ठानों को श्रमिकों का स्वास्थ्य अवधारणा समाप्त होगी | प्रथम उल्लंघन राजभर ने बताया कि नई संहिताएं २१ परीक्षण ओर रिपोर्ट देना जरूरी होगा की स्थिति र्मे नियोक्ता अधिकतम नवंबर से प्रदेश में प्रभावी हो हें। ব্রুক্কী  ओवरटाइम के लिए दोगुने वेतन का के ५०% भुगतान कर उपशमन 3#4 इसमें श्रम कानूनों का पालन आसान प्रावधान, वेतन से कटाती की पा सकेंगे | इससे बेवजह अभियोजन पर बनाया गया है। श्रमिकों के हित भी अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत ओर सभी लगेगी | इससे ईज ऑफ डूइंग  लगाम संरक्षित किए गए हैं और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को वेज- स्लिप देना अब बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा ओर उद्योगों  लिए भी यह राहत भरा है। उद्योगों और अनिवार्य किया गया हे। को विवादों से राहत मिलेगी | श्रमिकों के बीच समन्चय बढ़ाने केलिए गिग वर्कर्सभी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शिकायत परितोष समिति वार्ताकारी परिषद और दो सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण का गठन किया गया है। मंत्री ने बताया कि पहली बार गिग ओर प्लेटफॉर्म वर्कर्स को वैधानिक रूप से परिभाषित सामाजिक सुरक्षा के दायरे मे लाया गया है। इनके कल्याण के उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन अब कर लिए कोष का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सरकार के साथ एग्रीगेटर्स भी अपने सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर  टर्नओवर के एक निश्चित प्रतिशत का योगदान देँगे । फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को लागूहोगा ।सेवा समाप्तिया त्यागपत्रको स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ ओर एक वर्ष की सेवा पर ग्रेच्युटी का अधिकार स्थिति में दो दिनों के भीतर सभी देयक मिलेगा | सामान्य नागरिकों को राहत देते हुए निजी आवास निर्माण सीमा को का भुगतान करना अनिवार्यहोगा।  बढाकर ५० लाख किया गया है। ग्रेच्युटी में अधिक लाभ P१३ > - ShareChat

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