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ITR Deadline: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, इन राज्यों में हाईकोर्ट ने बढ़ाई ITR फाइलिंग की डेडलाइन#📝ITR फाइल करने की बढ़ी लास्ट डेट 🗓️ #📢30 अक्टूबर के अपडेट 📰 #🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🆕 ताजा अपडेट #💼सरकारी सेवा और योजना 👷
📝ITR फाइल करने की बढ़ी लास्ट डेट 🗓️ - ITR FILING RETURN TAX InlOIn Inlx' unuilug  INCOME (Inlcml ' Nlllonl)  INDIAN MIInLIIIY ^ 10٧70 Ihan nnl' Nruuorl) , ollur ggfkamae Clahaue ( ٥٧ ٧  "nn linuw K*s Toluanl ' IಫInD Tபnul ಖunlllld ' Fulorens Iucntnt DpiIu Iயu nu 00 mamlru; [9)J  IwInL ' 1911 nruinl' Orlcrrru @2432976876 00141[10411 omIMllnInl ' 0IIIT IIIUIt In" 0 1( ٥٥٧       M9ಹ 1 IMIIII  4101]410101[{ 1U5 Iill Iirun J/பIu" IU a arn 111*401141413{ 14911 Tloor N  012@3 लिए ITR Deadline: 2q٩qu 4 बड़ी राहत , इन राज्यों में हाईकोर्ट ने बढ़ाई ITR फाइलिंग की डेडलाइन!| लिए  खुशखबरी आई है क्योंकि टैक्सपेयर्स के पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट वाले मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न (ITRJ फाइल करने की अंतिम तारीख को ३१ अक्टूबर से बढ़ाकर ३० नवंबर २०२५ कर दिया है। यह फैसला टैक्स प्रोफेशनल्स और एसोसिएशनों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR फाइलिंग के बीच कम से कम एक महीने का अंतर जरूरी है। ITR FILING RETURN TAX InlOIn Inlx' unuilug  INCOME (Inlcml ' Nlllonl)  INDIAN MIInLIIIY ^ 10٧70 Ihan nnl' Nruuorl) , ollur ggfkamae Clahaue ( ٥٧ ٧  "nn linuw K*s Toluanl ' IಫInD Tபnul ಖunlllld ' Fulorens Iucntnt DpiIu Iயu nu 00 mamlru; [9)J  IwInL ' 1911 nruinl' Orlcrrru @2432976876 00141[10411 omIMllnInl ' 0IIIT IIIUIt In" 0 1( ٥٥٧       M9ಹ 1 IMIIII  4101]410101[{ 1U5 Iill Iirun J/பIu" IU a arn 111*401141413{ 14911 Tloor N  012@3 लिए ITR Deadline: 2q٩qu 4 बड़ी राहत , इन राज्यों में हाईकोर्ट ने बढ़ाई ITR फाइलिंग की डेडलाइन!| लिए  खुशखबरी आई है क्योंकि टैक्सपेयर्स के पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट वाले मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न (ITRJ फाइल करने की अंतिम तारीख को ३१ अक्टूबर से बढ़ाकर ३० नवंबर २०२५ कर दिया है। यह फैसला टैक्स प्रोफेशनल्स और एसोसिएशनों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR फाइलिंग के बीच कम से कम एक महीने का अंतर जरूरी है। - ShareChat

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