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lawyer - पशुओं का हमला  नहीं यह लापरवाही है gf आवारा आवारा पशु टक्कर मारे तो दर्ज करा मुआवजा भी मिलता है $d8 केस, 7 ऐसे कई मामले सामने आएहै॰ जब आवारा  ने सड़क पर चलते पशुओं हुए लोगों पर हमले किए है। कई बार तो लोगों की जान तक चलो गई। कई मामलों में लोग गंभीर घायल भी हुए हैं। राजस्थान सहित पूरे देशभर में हर साल सैकड़ों लोग आवारा जानवरों के हमलों का शिकार हा रहे है। आवारा दुघटना नहीं है। ये एक लापरवाहो है॰ इसके लिए का हमला कोई पशुओं দীঙিন  इसको लापरवाहो वाले जिम्मेदार के खिलाफ ना केवल केस 021 दर्जा करा सकते हैँ॰ बल्कि हर्जाना भी वसूल सकते हैं।  हाईकोर्ट भी कह चुका कि॰ जिम्मेदारों के खिलाफ दज  केहैँ की वजह से करा सकते हे आवारा पशुओं  मुआवजा भी वसूल सकते  मौत पर मुआवजा देना जरूरीः  सडक पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी हाल में आवारा पशु के हमले में लोगों के चोट लगने या मौत के मामले में आवारा पश के हमले से राहगोरो को मौत होने या चोट लगने से राज्य सरकार या संबंधित स्थानोय जुड़े मामले को गंभीर मानते निकाय के खिलाफ केस दज करा हुए कहा है कि ऐसे मामलों में सकते हे। स्थानीय स्थाई लोक अदालत के समक्ष भी पीड़ित पक्ष  जिम्मेदारों पर मुआवजा लगाना  परिवाद दायर कर क्षतिपूत राशि  उचित हेगा। जिससे कि भविप्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हों और  की मांग कर सकते हे। पीडित  021 २२६ के अफसर भी अपनो जिम्मेदारी सविधान के अनुच्छेद तहत सीधे हाईकोट और अनुच्छेद নিগান ক লিব সতনু ঝাl कोर्ट में भी॰ वःसार्वजनिक जगहों से ३२ के तहत सुप्रीम सड़कों केस कर सकता है।  आवारा जानवरों को हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन व Adv Rahul Bhargav  राज्य सरकार की है।  पशुओं का हमला  नहीं यह लापरवाही है gf आवारा आवारा पशु टक्कर मारे तो दर्ज करा मुआवजा भी मिलता है $d8 केस, 7 ऐसे कई मामले सामने आएहै॰ जब आवारा  ने सड़क पर चलते पशुओं हुए लोगों पर हमले किए है। कई बार तो लोगों की जान तक चलो गई। कई मामलों में लोग गंभीर घायल भी हुए हैं। राजस्थान सहित पूरे देशभर में हर साल सैकड़ों लोग आवारा जानवरों के हमलों का शिकार हा रहे है। आवारा दुघटना नहीं है। ये एक लापरवाहो है॰ इसके लिए का हमला कोई पशुओं দীঙিন  इसको लापरवाहो वाले जिम्मेदार के खिलाफ ना केवल केस 021 दर्जा करा सकते हैँ॰ बल्कि हर्जाना भी वसूल सकते हैं।  हाईकोर्ट भी कह चुका कि॰ जिम्मेदारों के खिलाफ दज  केहैँ की वजह से करा सकते हे आवारा पशुओं  मुआवजा भी वसूल सकते  मौत पर मुआवजा देना जरूरीः  सडक पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी हाल में आवारा पशु के हमले में लोगों के चोट लगने या मौत के मामले में आवारा पश के हमले से राहगोरो को मौत होने या चोट लगने से राज्य सरकार या संबंधित स्थानोय जुड़े मामले को गंभीर मानते निकाय के खिलाफ केस दज करा हुए कहा है कि ऐसे मामलों में सकते हे। स्थानीय स्थाई लोक अदालत के समक्ष भी पीड़ित पक्ष  जिम्मेदारों पर मुआवजा लगाना  परिवाद दायर कर क्षतिपूत राशि  उचित हेगा। जिससे कि भविप्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हों और  की मांग कर सकते हे। पीडित  021 २२६ के अफसर भी अपनो जिम्मेदारी सविधान के अनुच्छेद तहत सीधे हाईकोट और अनुच्छेद নিগান ক লিব সতনু ঝাl कोर्ट में भी॰ वःसार्वजनिक जगहों से ३२ के तहत सुप्रीम सड़कों केस कर सकता है।  आवारा जानवरों को हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन व Adv Rahul Bhargav  राज्य सरकार की है। - ShareChat

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