क्रिकेटर शिखर धवन को पटियाला हाउस कोर्ट की फैमिली कोर्ट से बड़ी राहत मिली, कोर्ट ने धवन की एक्स-वाइफ को 5.72 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया
भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली फैमिली कोर्ट ने सोमवार को उनकी एक्स-वाइफ को लगभग Rs 5.72 करोड़ लौटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के एक फैमिली कोर्ट का 'प्रॉपर्टी सेटलमेंट' के तहत उनकी अलग रह रही पत्नी को यह रकम देने का आदेश भारतीय कानूनों के खिलाफ है। पटियाला हाउस कोर्ट के फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने एक्स-वाइफ को यह भी आदेश दिया कि वह ऑस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट के आदेश के अनुसार Rs 16.9 करोड़ की मांग न करें। जज ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट का आदेश, खासकर 'प्रॉपर्टी सेटलमेंट' नाम के कॉन्सेप्ट के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के नियमों के खिलाफ है।
विदेश के ऑर्डर भारत में लागू नहीं होंगे- कोर्ट
जज ने साफ किया कि विदेश में कोर्ट के पास किए गए ऑर्डर भारत में लागू नहीं होंगे, क्योंकि (ऑस्ट्र