1 फरवरी 2026 से सिगरेट और तंबाकू उत्पाद महंगे हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इन पर नया एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर लागू कर दिया है। इससे धूम्रपान करने वालों की जेब पर अब ज्यादा भार आ गया है। पहले सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 28% GST + कंपेंसेशन सेस लगता था। अब यह बदलकर अधिकतम 40% GST + अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी (सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति स्टिक) + संबंधित सेस हो गया है।
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