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#news #वायरल न्यूज
news - टीजीटी कला भर्ती बीएड अनिवार्य में अमर उजाला ब्यूरो बिना बीएड वालों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज। आवश्यक   योग्यता निर्धारित   किया सहायक अध्यापक टीजीटी ( कला ) शिक्षक भर्ती २०२४ को लेकर बड़ा Tu గ్ే | आदेश दिया है। कहा है कि इस भर्ती कोर्ट ने बीएड को अनिवार्य करने में केवल बीएड डिग्रीधारकों की ही के बजाय वरीयता देने के नियम पर नियुक्ति हो सकेगी | जिनके पास सवाल   उठाते   हुए राज्य मामला 3 बीएड की डिग्री नहीं है॰ उनकी सरकार   से जवाब तलब नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। किया। कहा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ( एनसीटीई ) की अधिसूचना  आदेश न्यायमूर्ति यह सरल के अनुसार बीएड अनिवार्य योग्यता পীণাদন 31|{ न्यायमूर्ति सुधांशु है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में इसे केवल चौहान की खंडपीठ ने विनोद कुमार वरीयता देना प्रथम दृष्टय़ा नियमों के यादव व चार अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में उत्तर प्रदेश लोक विपरीत प्रतीत होता है। सेवा आयोग ( यूपीपीएससी ) की ओर कोर्ट ने इस मामले में सरकार 1 से जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई थी, पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता नोटिस  जारी किया है। कोर्ट जिसमें बीएड को अनिवार्य के बजाय वरीयता के रूप में माना गया था। याचिका को विचारणीय मानते چ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि॰ अगली सुनवाई के लिए १३ मार्च तारीख तय की है। वहीं, हाईकोर्ट इसी यह व्यवस्था १२ नवंबर २०१४ को जारी एनसीटीई की अधिसूचना के भर्ती के शिक्षक तहत सहायक (ಕೆಡ್ಡಾ್)   T T  9 जिसमें खिलाफ   है, न्यूनतम अध्यापक 50 प्रतिशत अंकों के बिना बीएड डिग्री वालों की नियुक्ति সাথ মনন যা परास्नातक डिग्री के साथ बीएड को पर पहले से ही रोक लगाई है। टीजीटी कला भर्ती बीएड अनिवार्य में अमर उजाला ब्यूरो बिना बीएड वालों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज। आवश्यक   योग्यता निर्धारित   किया सहायक अध्यापक टीजीटी ( कला ) शिक्षक भर्ती २०२४ को लेकर बड़ा Tu గ్ే | आदेश दिया है। कहा है कि इस भर्ती कोर्ट ने बीएड को अनिवार्य करने में केवल बीएड डिग्रीधारकों की ही के बजाय वरीयता देने के नियम पर नियुक्ति हो सकेगी | जिनके पास सवाल   उठाते   हुए राज्य मामला 3 बीएड की डिग्री नहीं है॰ उनकी सरकार   से जवाब तलब नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। किया। कहा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ( एनसीटीई ) की अधिसूचना  आदेश न्यायमूर्ति यह सरल के अनुसार बीएड अनिवार्य योग्यता পীণাদন 31|{ न्यायमूर्ति सुधांशु है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में इसे केवल चौहान की खंडपीठ ने विनोद कुमार वरीयता देना प्रथम दृष्टय़ा नियमों के यादव व चार अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में उत्तर प्रदेश लोक विपरीत प्रतीत होता है। सेवा आयोग ( यूपीपीएससी ) की ओर कोर्ट ने इस मामले में सरकार 1 से जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई थी, पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता नोटिस  जारी किया है। कोर्ट जिसमें बीएड को अनिवार्य के बजाय वरीयता के रूप में माना गया था। याचिका को विचारणीय मानते چ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि॰ अगली सुनवाई के लिए १३ मार्च तारीख तय की है। वहीं, हाईकोर्ट इसी यह व्यवस्था १२ नवंबर २०१४ को जारी एनसीटीई की अधिसूचना के भर्ती के शिक्षक तहत सहायक (ಕೆಡ್ಡಾ್)   T T  9 जिसमें खिलाफ   है, न्यूनतम अध्यापक 50 प्रतिशत अंकों के बिना बीएड डिग्री वालों की नियुक्ति সাথ মনন যা परास्नातक डिग्री के साथ बीएड को पर पहले से ही रोक लगाई है। - ShareChat