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#ब्रेकिंग न्यूज़🙏 - बुजुग न महिला का आंख मारकर का फ्लाइग किस कोर्ट ने लगाया १० हजार का जुर्माना जागरण संवददाता   चंडीगढ: थी। महिला ने शिकायत में बताया সচিলা जिला अदालत ने छेड़छाड़ के कि २८ अगस्त २०२१ को वह घर के को आंख मारना और फ्लाइंग किस बाहर झाड लगा रही थी तभी   बुजुर्ग बुजुर्ग को भारी करना एक ६२ वर्षीय मामले में दोषी करार दिया छेड़छाड़ की। बुजुर्ग नशे में था। पड़ गया। जिला अदालत ने महिला ने बुजुर्ग को संजा देने की बजाय 5 से छेड़छाड़ के मामले में रामदरबार वह पहले भी ऐसी हरकतें अच्छे आचरण की शर्त पर छोड़ा निवासी बुजुर्ग को दोषी करार दिया थाः लेकिन शर्म॰की वजह किसी को इस बारे में नहीं बताया| और उस पर १० हजार रुपये का 4 जुर्माना लगाया। दोषी को जुर्माने की पीड़िता ने बताया किजब यह नजर रहेगी और दोबारा शिकायत दोषी बुजुर्ग के परिवार तक राशि पीड़ित महिला को देनी होगी। आई तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। सेक्टर ३१ थाना पुलिस ने दोषी हालांकि, अदालत ने बुजुर्ग को सजा तों उल्टा उन्होंने झगड़ा़ शुरू दिया। दोषी के बेटे शराब के नशे नहीं सुनाई और प्रोबेशन यानी अच्छे बुजुर्ग के॰  खिलाफ सितंबर एक झगड़ा करने पहुंच गए। वहीं बुजुर्ग आचरण की शर्त पर छोड़ दिया। २०२१ को धारा ३५४ए  ( छेड़छाड़ ) अदालत ने स्पष्ट किया कि उसे छ्ह और ५०१ के तहत एफआइआर दर्ज के वकील ने अदालत में दलील दी 7 4R की थी। उसके खिलाफ पडोस में कि बुजुर्ग को झूठी शिकायत देकर महीने तक अपने बर्ताव रहने वाली महिला ने शिकायत दी फंसाया गया था। लाना होगा। पुलिस की उस  पर बुजुग न महिला का आंख मारकर का फ्लाइग किस कोर्ट ने लगाया १० हजार का जुर्माना जागरण संवददाता   चंडीगढ: थी। महिला ने शिकायत में बताया সচিলা जिला अदालत ने छेड़छाड़ के कि २८ अगस्त २०२१ को वह घर के को आंख मारना और फ्लाइंग किस बाहर झाड लगा रही थी तभी   बुजुर्ग बुजुर्ग को भारी करना एक ६२ वर्षीय मामले में दोषी करार दिया छेड़छाड़ की। बुजुर्ग नशे में था। पड़ गया। जिला अदालत ने महिला ने बुजुर्ग को संजा देने की बजाय 5 से छेड़छाड़ के मामले में रामदरबार वह पहले भी ऐसी हरकतें अच्छे आचरण की शर्त पर छोड़ा निवासी बुजुर्ग को दोषी करार दिया थाः लेकिन शर्म॰की वजह किसी को इस बारे में नहीं बताया| और उस पर १० हजार रुपये का 4 जुर्माना लगाया। दोषी को जुर्माने की पीड़िता ने बताया किजब यह नजर रहेगी और दोबारा शिकायत दोषी बुजुर्ग के परिवार तक राशि पीड़ित महिला को देनी होगी। आई तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। सेक्टर ३१ थाना पुलिस ने दोषी हालांकि, अदालत ने बुजुर्ग को सजा तों उल्टा उन्होंने झगड़ा़ शुरू दिया। दोषी के बेटे शराब के नशे नहीं सुनाई और प्रोबेशन यानी अच्छे बुजुर्ग के॰  खिलाफ सितंबर एक झगड़ा करने पहुंच गए। वहीं बुजुर्ग आचरण की शर्त पर छोड़ दिया। २०२१ को धारा ३५४ए  ( छेड़छाड़ ) अदालत ने स्पष्ट किया कि उसे छ्ह और ५०१ के तहत एफआइआर दर्ज के वकील ने अदालत में दलील दी 7 4R की थी। उसके खिलाफ पडोस में कि बुजुर्ग को झूठी शिकायत देकर महीने तक अपने बर्ताव रहने वाली महिला ने शिकायत दी फंसाया गया था। लाना होगा। पुलिस की उस  पर - ShareChat