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📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 - NEWS 2 DIGITAL सुप्रीम कोर्ट UPSC संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में यदि किसी अभ्यर्थी ने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया हो, तो नियुक्ति वो सामान्य श्रेणी की सीट पर पाने का हकदार नहीं है, भले ही उसके अंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक हों NEWS 2 DIGITAL सुप्रीम कोर्ट UPSC संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में यदि किसी अभ्यर्थी ने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया हो, तो नियुक्ति वो सामान्य श्रेणी की सीट पर पाने का हकदार नहीं है, भले ही उसके अंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक हों - ShareChat