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#꧁༺𝑾𝑯𝑨𝑻𝑺𝑨𝑨𝑷 𝑺𝑻𝑨𝑻𝑼𝑺༻꧂ #❤️Love You ज़िंदगी ❤️
꧁༺𝑾𝑯𝑨𝑻𝑺𝑨𝑨𝑷 𝑺𝑻𝑨𝑻𝑼𝑺༻꧂ - टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती में टीईटी अनिवार्य हाईकोर्ट ^ शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम फैसला अमर उजाला ब्यूरो कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक মনা নিমপানলী ন নিমদ 3াও স हाईकोर्ट संशोधन कर टीईटी पास योग्यता को नें प्रयागराज। इलाहाबाद शामिल करने का आदेश दिया है। टीजीटी एलटी   ग्रेड की नई भर्तियों  इसके साथ हो लोक सेवा आयोग को को হািমন্চ परीक्षा ( टीईटी ) पात्रता निर्देशित किया है कि वह तत्काल अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने प्रभाव से एक शुद्धि पत्र जारी करे कोर्ट ने स्पष्ट किया है निर्देश दिया है का जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि अधीनस्थ शैक्षिक সহা 37 कि वर्तमान विज्ञापन केवल कक्षा नो ( সহািমিন সনন্ধ পরণী) সনা নিমসানলী और १० के शिक्षण कार्य के लिए है। के में   उल्लेखित নিমস 1983 आठ योग्यताओं के साथ अब टीईटी पास होना अधिनियम २००१ का उल्लंघन किया गया गंभीरता से लिया कि शिक्षा अपर निदेशक के हलफनामे में स्वीकार किया गया है कि॰ है। लोक सेवा आयोग की ओर से जारी भी आवश्यक होगा। विज्ञापन में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा व प्रदेश में १०४ ऐसे संस्थान हैं॰ जहां कक्षा नहीं था कि यह भर्ती किस कक्षा के शिक्षण की खंडपीठ ने जय न्यायमूर्ति प्रशांत छह से कक्षा १२ तक की शिक्षा प्रदान की कुमार कार्य के लिए की जा रही है और किस हिंद यादव वअन्य की याचिका पर दिया जाती है। ऐसे में लोक सेवा आयोग का यह दावा प्रयागराज निवासी याचियों ने २८ जुलाई  कैडर के तहत हो रही है। है २०२५ को निकाली गई एलटी ग्रेड शिक्षक उल्लेखनीय है कि सीटी ( सर्टिफिकेट कि कक्षा छह से आठ तक के पदों पर कोई भर्ती की पात्रता को चुनौती देते हुए याचिका रिक्ति नहीं है, तार्किक प्रतीत नहीं हुआ।  ऑफ टीचिंग ) कैडर को डाइंग घोषित कर इसे एलटी कैडर ( टीजीटी ग्रेड ) में पहले न्यायालय ने माना कि २८ जुलाई २०२५ दायर  की थी। याची अधिवक्ता   संजय ही मिला दिया गया है। ऐसे में टीईटी पास  कुमार यादव ने दलील दी कि वर्तमान को जारी विज्ञापन में कक्षाओं के बारे में योग्यता अनिवार्य है। कोर्ट ने इन तथ्यों को एलटी ग्रेड भर्ती में बाल शिक्षा अधिकार जानकारी न देना चूक है। टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती में टीईटी अनिवार्य हाईकोर्ट ^ शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम फैसला अमर उजाला ब्यूरो कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक মনা নিমপানলী ন নিমদ 3াও স हाईकोर्ट संशोधन कर टीईटी पास योग्यता को नें प्रयागराज। इलाहाबाद शामिल करने का आदेश दिया है। टीजीटी एलटी   ग्रेड की नई भर्तियों  इसके साथ हो लोक सेवा आयोग को को হািমন্চ परीक्षा ( टीईटी ) पात्रता निर्देशित किया है कि वह तत्काल अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने प्रभाव से एक शुद्धि पत्र जारी करे कोर्ट ने स्पष्ट किया है निर्देश दिया है का जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि अधीनस्थ शैक्षिक সহা 37 कि वर्तमान विज्ञापन केवल कक्षा नो ( সহািমিন সনন্ধ পরণী) সনা নিমসানলী और १० के शिक्षण कार्य के लिए है। के में   उल्लेखित নিমস 1983 आठ योग्यताओं के साथ अब टीईटी पास होना अधिनियम २००१ का उल्लंघन किया गया गंभीरता से लिया कि शिक्षा अपर निदेशक के हलफनामे में स्वीकार किया गया है कि॰ है। लोक सेवा आयोग की ओर से जारी भी आवश्यक होगा। विज्ञापन में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा व प्रदेश में १०४ ऐसे संस्थान हैं॰ जहां कक्षा नहीं था कि यह भर्ती किस कक्षा के शिक्षण की खंडपीठ ने जय न्यायमूर्ति प्रशांत छह से कक्षा १२ तक की शिक्षा प्रदान की कुमार कार्य के लिए की जा रही है और किस हिंद यादव वअन्य की याचिका पर दिया जाती है। ऐसे में लोक सेवा आयोग का यह दावा प्रयागराज निवासी याचियों ने २८ जुलाई  कैडर के तहत हो रही है। है २०२५ को निकाली गई एलटी ग्रेड शिक्षक उल्लेखनीय है कि सीटी ( सर्टिफिकेट कि कक्षा छह से आठ तक के पदों पर कोई भर्ती की पात्रता को चुनौती देते हुए याचिका रिक्ति नहीं है, तार्किक प्रतीत नहीं हुआ।  ऑफ टीचिंग ) कैडर को डाइंग घोषित कर इसे एलटी कैडर ( टीजीटी ग्रेड ) में पहले न्यायालय ने माना कि २८ जुलाई २०२५ दायर  की थी। याची अधिवक्ता   संजय ही मिला दिया गया है। ऐसे में टीईटी पास  कुमार यादव ने दलील दी कि वर्तमान को जारी विज्ञापन में कक्षाओं के बारे में योग्यता अनिवार्य है। कोर्ट ने इन तथ्यों को एलटी ग्रेड भर्ती में बाल शिक्षा अधिकार जानकारी न देना चूक है। - ShareChat