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✍🏻भारतीय संविधान📕 - भारतीय संविधानः प्रमुख अनुच्छेद 11/20 संसदः संरचना , गठन और सत्र अनुच्छेद ७९ः संसद के गठन का विवरण। अनुच्छेद ८०ः राज्यसभा की संरचना की व्याख्या। अनुच्छेद ८१ः लोकसभा की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद ८३ः संसद के दोनों _ की अवधि। सदनों लिए अनुच्छेद ८४: মনযৌ ক आवश्यक योग्यताएं। संसद अनुच्छेद ८५ः संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद ८७ः राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। मंत्रीपरिषद महान्यायवादी और कार्य संचालन को परामर्श देने हेतु मतिपरिषद का प्रावधान।  अनुच्छेद ७४ः राष्ट्रपति अनुच्छेद ७५ः मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद ७६ः भारत के महान्यायवादी का पद। ७७ः भारत सरकार के कार्य संचालन के नियम। अनुच्छेद ७८ः प्रधानमंत्री के को जानकारी देने के कर्तव्य। राष्ट्रपति के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। গনুল্টব 88:  सदनों अतिरिक्त तथ्यः संसद (अनुच्छेद ७९) में राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभाः सभापति और उपसभापति और राज्यसभा शामिल अनुच्छेद ८९ः राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। होते हैँ। अनुच्छेद ९०ः उपसभापति पद का रिक्त होना या हटाना। अनुच्छेद ९१: सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। ९२: जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव अनुच्छेद विचाराधीन हो, तब उनका पीठासीन न होना। भारतीय संविधानः प्रमुख अनुच्छेद 11/20 संसदः संरचना , गठन और सत्र अनुच्छेद ७९ः संसद के गठन का विवरण। अनुच्छेद ८०ः राज्यसभा की संरचना की व्याख्या। अनुच्छेद ८१ः लोकसभा की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद ८३ः संसद के दोनों _ की अवधि। सदनों लिए अनुच्छेद ८४: মনযৌ ক आवश्यक योग्यताएं। संसद अनुच्छेद ८५ः संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद ८७ः राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। मंत्रीपरिषद महान्यायवादी और कार्य संचालन को परामर्श देने हेतु मतिपरिषद का प्रावधान।  अनुच्छेद ७४ः राष्ट्रपति अनुच्छेद ७५ः मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद ७६ः भारत के महान्यायवादी का पद। ७७ः भारत सरकार के कार्य संचालन के नियम। अनुच्छेद ७८ः प्रधानमंत्री के को जानकारी देने के कर्तव्य। राष्ट्रपति के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। গনুল্টব 88:  सदनों अतिरिक्त तथ्यः संसद (अनुच्छेद ७९) में राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभाः सभापति और उपसभापति और राज्यसभा शामिल अनुच्छेद ८९ः राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। होते हैँ। अनुच्छेद ९०ः उपसभापति पद का रिक्त होना या हटाना। अनुच्छेद ९१: सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। ९२: जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव अनुच्छेद विचाराधीन हो, तब उनका पीठासीन न होना। - ShareChat