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news - युवक की हत्या में प्रेमिका के माता-पिता, भाई को उम्रकैद बाराबंकी में आठ वर्ष बाराबंकी। रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र में करीब आठ वर्ष पूर्व युवक पहले की घटना में अदालत की हत्या के मामले में अदालत ने ने सुनाया फैसला प्रेमिका के मातान्पिता व भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने तीनों ऐंठ   रहा इलाज   के   दौरान থা | धर्मराज की मौत हो गई। संतराम ने पर १० १० हजार रुपये का जुर्माना 9٨ है। जुर्माने की   आधी आरोप लगाया कि रामसुरेश, उसकी लगाया पत्नी शांति देवी व पुत्र लवकुश ने धनराशि मृतक के माता-पिता को दी जाएगी| पुत्र  को फंदे 37 ভনন पर अभियोजन के लटकाया है। अनुसार দঃ रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र के पूरे न्यायालय में के  दौरान सुनवाई पूरन मजरे सनौली निवासी संतराम अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश रावत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके किए। अपने बयान में मृतक के पिता ने बताया कि अभियुक्त रामसुरेश की मुताबिक की 2018 जुलाई 27 सुबह गांव के ही रामसुरेश की पत्नी पुत्री से उनके पुत्र का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी कारण तीनों अभियुक्तों ने कि ஈ 97 बताया सतराम ने उनके पुत्र की हत्या कर दी। गवाहों धर्मराज उर्फ सोमनाथ उनके आंगन में पड़ा है। संतराम व अन्य परिजन के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रामसुरेश, ٦؟٩ ٦ ٥٩٢ कि उसक घर उसको पत्नी शांति देवी और पुत्र धर्मराज बोल नहीं पा रहा था। उसके गले में काले निशान थे और शरीर लवकुश को सजा सुनाई ٦٩١٩ युवक की हत्या में प्रेमिका के माता-पिता, भाई को उम्रकैद बाराबंकी में आठ वर्ष बाराबंकी। रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र में करीब आठ वर्ष पूर्व युवक पहले की घटना में अदालत की हत्या के मामले में अदालत ने ने सुनाया फैसला प्रेमिका के मातान्पिता व भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने तीनों ऐंठ   रहा इलाज   के   दौरान থা | धर्मराज की मौत हो गई। संतराम ने पर १० १० हजार रुपये का जुर्माना 9٨ है। जुर्माने की   आधी आरोप लगाया कि रामसुरेश, उसकी लगाया पत्नी शांति देवी व पुत्र लवकुश ने धनराशि मृतक के माता-पिता को दी जाएगी| पुत्र  को फंदे 37 ভনন पर अभियोजन के लटकाया है। अनुसार দঃ रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र के पूरे न्यायालय में के  दौरान सुनवाई पूरन मजरे सनौली निवासी संतराम अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश रावत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके किए। अपने बयान में मृतक के पिता ने बताया कि अभियुक्त रामसुरेश की मुताबिक की 2018 जुलाई 27 सुबह गांव के ही रामसुरेश की पत्नी पुत्री से उनके पुत्र का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी कारण तीनों अभियुक्तों ने कि ஈ 97 बताया सतराम ने उनके पुत्र की हत्या कर दी। गवाहों धर्मराज उर्फ सोमनाथ उनके आंगन में पड़ा है। संतराम व अन्य परिजन के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रामसुरेश, ٦؟٩ ٦ ٥٩٢ कि उसक घर उसको पत्नी शांति देवी और पुत्र धर्मराज बोल नहीं पा रहा था। उसके गले में काले निशान थे और शरीर लवकुश को सजा सुनाई ٦٩١٩ - ShareChat