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Education - शिक्षक ग्रेड ३ (लेवल- १ ) भर्ती मामले में राहत , सेवा समाप्ति आदेश पर रोक जोधपुर/ समाप्ति पूर्णतः अवैधानिक है। अधिवक्ता ने ননতমানি | যাতথোন মিনিল মনা अपीलीय अधिकरण , जोधपुर पीठ ने शिक्षक यह भी बताया कि अपीलकर्ता एक टीएसपी  সভ-3 লনল-1 মনী-2022 ম মনখিল বব্ধ अनुसूचित जनजाति ( महिला ) वर्ग की अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात महत्वपूर्ण मामले में आज बड़ा आदेश पारित  करते हुए नियुक्त शिक्षिका की सेवा को संरक्षण विद्यालय में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कीं, तथा नियमितीकरण के बाद अचानक सेवा समाप्ति प्रदान किया है। अधिकरण ने राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि से उनके जीवन व आजीविका पर गंभीर प्रभाव अपीलकर्ता को न तो सेवा से पृथक किया जाए पडा। उन्होंने यह तर्क भी रखा कि नियुक्ति प्रतिकूल  और न ही किसी प्रकार की कार्यवाही जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुई थी, अतः बिना जिला परिषद की की जाए। यह आदेश अपील संख्या संस्तुति सीधे निदेशक स्तर से सेवा समाप्ति हिमानी बनाम राजस्थान राज्य 895/2025 एवं अन्य में पारित किया गया। मामले की आदेश पारित करना विधि के विपरीत है। उक्तसभी तथ्यों एवं तर्कों पर विचार करते মুননারৎ সাত নিনাক্ষ 06.01.2026 ক্ষী हुए राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण , जोधपुर " जोधपुर  पीठ द्वारा की गई। सुनवाई के दौरान अधिकरण , पीठ ने प्रथमदृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए सेवा समाप्ति आदेशों पर अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमन अंतरिम रोक लगाते हुए अपीलकर्ता को सेवा  महेश्वरी ने पक्ष रखा और तर्क दिया कि को यथावत बनाए रखने के निर्देश जारी किए अपीलकर्ता हिमानो का चयन शिक्षक ग्रेड-3 में पूर्णतः मेरिट के लेवल- 1 भर्ती-२०२२ तथा राज्य सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। यह आधार पर हुआ था। चयनके उपरांत उन्हें विधिवत नियुक्ति आदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रदान की गईः जिला आवंटन, पदस्थापन, क्योंकि इसमें एक महिला, टीएसपी श्रेणी की स्थायी शिक्षिका की नौकरी को संरक्षण प्रदान कार्यग्रहण एवं दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण " किया गया है, जो पहले ही परिवीक्षा पूर्ण कर  करने के पश्चात उनकी सेवा को नियमित एवं स्थायी घोषित किया गया था। ऐसे में राजस्थान चुकी थीं। इस आदेश से ऐसे कई शिक्षकों को राहत कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक २9.08.२०२५ को पारित चयन-्वापसी मिलने की उम्मीद है, जो चयन-्वापसी एवं आदेश तथा उसके आधार पर विभाग द्वारा सेवा समाप्ति जैसे आदेशों से प्रभावित हुए हैं।  दिनांक २८ ११ २०२५ को की गई सेवा शिक्षक ग्रेड ३ (लेवल- १ ) भर्ती मामले में राहत , सेवा समाप्ति आदेश पर रोक जोधपुर/ समाप्ति पूर्णतः अवैधानिक है। अधिवक्ता ने ননতমানি | যাতথোন মিনিল মনা अपीलीय अधिकरण , जोधपुर पीठ ने शिक्षक यह भी बताया कि अपीलकर्ता एक टीएसपी  সভ-3 লনল-1 মনী-2022 ম মনখিল বব্ধ अनुसूचित जनजाति ( महिला ) वर्ग की अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात महत्वपूर्ण मामले में आज बड़ा आदेश पारित  करते हुए नियुक्त शिक्षिका की सेवा को संरक्षण विद्यालय में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कीं, तथा नियमितीकरण के बाद अचानक सेवा समाप्ति प्रदान किया है। अधिकरण ने राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि से उनके जीवन व आजीविका पर गंभीर प्रभाव अपीलकर्ता को न तो सेवा से पृथक किया जाए पडा। उन्होंने यह तर्क भी रखा कि नियुक्ति प्रतिकूल  और न ही किसी प्रकार की कार्यवाही जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुई थी, अतः बिना जिला परिषद की की जाए। यह आदेश अपील संख्या संस्तुति सीधे निदेशक स्तर से सेवा समाप्ति हिमानी बनाम राजस्थान राज्य 895/2025 एवं अन्य में पारित किया गया। मामले की आदेश पारित करना विधि के विपरीत है। उक्तसभी तथ्यों एवं तर्कों पर विचार करते মুননারৎ সাত নিনাক্ষ 06.01.2026 ক্ষী हुए राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण , जोधपुर " जोधपुर  पीठ द्वारा की गई। सुनवाई के दौरान अधिकरण , पीठ ने प्रथमदृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए सेवा समाप्ति आदेशों पर अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमन अंतरिम रोक लगाते हुए अपीलकर्ता को सेवा  महेश्वरी ने पक्ष रखा और तर्क दिया कि को यथावत बनाए रखने के निर्देश जारी किए अपीलकर्ता हिमानो का चयन शिक्षक ग्रेड-3 में पूर्णतः मेरिट के लेवल- 1 भर्ती-२०२२ तथा राज्य सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। यह आधार पर हुआ था। चयनके उपरांत उन्हें विधिवत नियुक्ति आदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रदान की गईः जिला आवंटन, पदस्थापन, क्योंकि इसमें एक महिला, टीएसपी श्रेणी की स्थायी शिक्षिका की नौकरी को संरक्षण प्रदान कार्यग्रहण एवं दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण " किया गया है, जो पहले ही परिवीक्षा पूर्ण कर  करने के पश्चात उनकी सेवा को नियमित एवं स्थायी घोषित किया गया था। ऐसे में राजस्थान चुकी थीं। इस आदेश से ऐसे कई शिक्षकों को राहत कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक २9.08.२०२५ को पारित चयन-्वापसी मिलने की उम्मीद है, जो चयन-्वापसी एवं आदेश तथा उसके आधार पर विभाग द्वारा सेवा समाप्ति जैसे आदेशों से प्रभावित हुए हैं।  दिनांक २८ ११ २०२५ को की गई सेवा - ShareChat