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news - टीजीटीकलामेंबीएड वालों कीहीनियुक्तिकीअनुमति कोर्टनेकहा बिना बीएडडिग्रीधारक कीनियुक्तिपर रोकरहेगी सरकारव अन्यसेजवाब मांगा है।साथ सुनवाई ही बिना बोएड वालों की नियुक्ति पर  रोकलगारखीहै।उसी तर्जपरइसकेस में भी रोक लगी है। নিখি   মনাননানা | प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कला विषय के याचिका पर अगली सुनवाई १३ सहायक अध्यापक टोजोटी अध्यापक मार्च को होगो। याचिका में यह कहते हुए सरकार का पक्ष रखने के लिए हुए रोक सेवा आयोग के विज्ञापन को भर्ती २०२४ में बीएड डिग्री वालों को हीो महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है। नियुक्ति करने की अनुमति दी है। साथ " दी गई है कि इसमें बीएड को यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव चुनौती  बीएड  ही कहा है कि॰जो डिग्रो धारक वरीयता देने की व्यवस्था की गई है। एवं न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान को नहीं है, उनकी नियुक्ति पर रोक रहेगी।  खंडपीठ ने विनोद कुमार यादव व चार  है कि यह १२ नवंबर २०१४ कहा गया कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर अन्यकी याचिका को सुनवाईकरते हुए को जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा  दिया है।कोर्ट नेइससे पहलेइसी भर्ती में परिषद ( एनसीटीई ) को अधिसूचना के जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई ने बोएड  विपरीत है, जिसमें न्यूनतम ५० फीसदी सहायक अध्यापक ( कम्प्यूटर ) के লিব  को अनिवार्य किया है इसलिए भर्ती में अंकके साथस्नातक या परास्नातक व निर्धारित योग्यता और उप्र लोक  aTnక को वरीयता देने का नियम सही बोएड को आवश्यक योग्यता के रूप में सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य  नहीं है। साथ ही मुद्दा विचारणीय मानते  निर्धारित किया गया है। टीजीटीकलामेंबीएड वालों कीहीनियुक्तिकीअनुमति कोर्टनेकहा बिना बीएडडिग्रीधारक कीनियुक्तिपर रोकरहेगी सरकारव अन्यसेजवाब मांगा है।साथ सुनवाई ही बिना बोएड वालों की नियुक्ति पर  रोकलगारखीहै।उसी तर्जपरइसकेस में भी रोक लगी है। নিখি   মনাননানা | प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कला विषय के याचिका पर अगली सुनवाई १३ सहायक अध्यापक टोजोटी अध्यापक मार्च को होगो। याचिका में यह कहते हुए सरकार का पक्ष रखने के लिए हुए रोक सेवा आयोग के विज्ञापन को भर्ती २०२४ में बीएड डिग्री वालों को हीो महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है। नियुक्ति करने की अनुमति दी है। साथ " दी गई है कि इसमें बीएड को यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव चुनौती  बीएड  ही कहा है कि॰जो डिग्रो धारक वरीयता देने की व्यवस्था की गई है। एवं न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान को नहीं है, उनकी नियुक्ति पर रोक रहेगी।  खंडपीठ ने विनोद कुमार यादव व चार  है कि यह १२ नवंबर २०१४ कहा गया कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर अन्यकी याचिका को सुनवाईकरते हुए को जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा  दिया है।कोर्ट नेइससे पहलेइसी भर्ती में परिषद ( एनसीटीई ) को अधिसूचना के जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई ने बोएड  विपरीत है, जिसमें न्यूनतम ५० फीसदी सहायक अध्यापक ( कम्प्यूटर ) के লিব  को अनिवार्य किया है इसलिए भर्ती में अंकके साथस्नातक या परास्नातक व निर्धारित योग्यता और उप्र लोक  aTnక को वरीयता देने का नियम सही बोएड को आवश्यक योग्यता के रूप में सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य  नहीं है। साथ ही मुद्दा विचारणीय मानते  निर्धारित किया गया है। - ShareChat