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वायरल न्यूज - पत्नी सेजन्मेबच्चों दूसरी कोभी अनुकंपानियुक्ति ११ दिसंबर २०१८ के रेलवे बोर्ड बादमिले सभी आवेदन स्वीकार, कोर्ट के आदेश प्रयागराज, वरिष्ठसंवाददाता ।रेलवे के अनुसार सर्कुलर जारी बोर्ड ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सर्कुलर जारी किया है। स्पष्ट किया है प्रभावी मानी जाएगी | इसी आधार पर दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों को अनुकंपा  पत्नी से कि मृतक रेलकर्मी की दूसरी जन्मे बच्चों की ओर से अनुकंपा  नियुक्ति के दायरे में लाने का निर्णय  नियुक्ति के लिए ११ दिसंबर २०१८ के लिया गयाथा।बोर्डनेयह भीस्पष्टकिया हैकियदिकिसी आवेदन में देरी हुईहैतो बाद प्राप्त सभी आवेदन योग्यता के सक्षमप्राधिकारीको अधिकारहैकिवह आधार पर विचार योग्य होंगे। उन्हें प्रत्येक मामले का गुण ्दोष के आधार केवल तिथि के आधार पर खारिज नहीं कियाजा सकेगा । रेलवे बोर्डकोओरसे पर निर्णय ले। ऐसे मामलों को केवल जारो निर्देश उत्तर मध्यरेलवे समेत सभी तकनोको आधार पर अस्वोकार  रेलवे में लागू होगा।  नहीं किया जाना चाहिए। रेलवे जोनल रेलवे बोर्ड ने आरबीई संख्या बोर्ड ने सभी संबंधित रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे ०८/२०२६ में स्पष्टीकरण जारीकिया है और कहा है कि पूर्व में जारी निर्देशों को इसस्पष्टीकरणके अनुरूपलंबित नए   सभी गलत व्याख्या को जा रहो थी॰ जिसके और সামলা স ক্কানুনী নিনাবসহ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित  कारण अनावश्यक प्रतिकूल न्यायिक फैसले सामने आए।  करें, ताकि पात्र आवेदकों को न्याय मिल सके। एनसीआर के रेलवे बोर्डने अपने पत्रमें सुप्रीम कोर्टके सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने फैसले ( वीआर त्रिपाठी बनाम भारत बताया कि बोर्ड के निर्देशों का संघ ) का उल्लेख करते हुए कहा कि॰ पालनकिया जा रहा है। यह व्यवस्था ११ दिसंबर २०१८ से पत्नी सेजन्मेबच्चों दूसरी कोभी अनुकंपानियुक्ति ११ दिसंबर २०१८ के रेलवे बोर्ड बादमिले सभी आवेदन स्वीकार, कोर्ट के आदेश प्रयागराज, वरिष्ठसंवाददाता ।रेलवे के अनुसार सर्कुलर जारी बोर्ड ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सर्कुलर जारी किया है। स्पष्ट किया है प्रभावी मानी जाएगी | इसी आधार पर दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों को अनुकंपा  पत्नी से कि मृतक रेलकर्मी की दूसरी जन्मे बच्चों की ओर से अनुकंपा  नियुक्ति के दायरे में लाने का निर्णय  नियुक्ति के लिए ११ दिसंबर २०१८ के लिया गयाथा।बोर्डनेयह भीस्पष्टकिया हैकियदिकिसी आवेदन में देरी हुईहैतो बाद प्राप्त सभी आवेदन योग्यता के सक्षमप्राधिकारीको अधिकारहैकिवह आधार पर विचार योग्य होंगे। उन्हें प्रत्येक मामले का गुण ्दोष के आधार केवल तिथि के आधार पर खारिज नहीं कियाजा सकेगा । रेलवे बोर्डकोओरसे पर निर्णय ले। ऐसे मामलों को केवल जारो निर्देश उत्तर मध्यरेलवे समेत सभी तकनोको आधार पर अस्वोकार  रेलवे में लागू होगा।  नहीं किया जाना चाहिए। रेलवे जोनल रेलवे बोर्ड ने आरबीई संख्या बोर्ड ने सभी संबंधित रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे ०८/२०२६ में स्पष्टीकरण जारीकिया है और कहा है कि पूर्व में जारी निर्देशों को इसस्पष्टीकरणके अनुरूपलंबित नए   सभी गलत व्याख्या को जा रहो थी॰ जिसके और সামলা স ক্কানুনী নিনাবসহ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित  कारण अनावश्यक प्रतिकूल न्यायिक फैसले सामने आए।  करें, ताकि पात्र आवेदकों को न्याय मिल सके। एनसीआर के रेलवे बोर्डने अपने पत्रमें सुप्रीम कोर्टके सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने फैसले ( वीआर त्रिपाठी बनाम भारत बताया कि बोर्ड के निर्देशों का संघ ) का उल्लेख करते हुए कहा कि॰ पालनकिया जा रहा है। यह व्यवस्था ११ दिसंबर २०१८ से - ShareChat