ShareChat
click to see wallet page
search
#वायरल न्यूज #news #📢 ताजा खबर 📰
वायरल न्यूज - प्रदेश के ४५१२ सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का मामला ६२ हजारशिक्षकोंकी ಬ0: बहालहोगी - सुरक्षा ক माध्यमिक शिक्षक संघ उम्मीद प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष एवं " గా एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी  अगुवाई में एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी  प्रयागराज, मुख्य संवाददाता ।प्रदेश " के ४५१२ सहायता प्राप्त माध्यमिक और महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा ने २०  विद्यालयों के तकरीबन ६२ हजार जनवरी को अपर मुख्य सचिव पार्थ शासनके विशेष सचिव ने सारथी सेनशर्मा सेलखनऊ में मुलाकात " प्रधानाचार्योँ और शिक्षकों को सेवा आयोग के सचिव से मांगा कर इस प्रावधान को जोड़ने की मांग को सुरक्षा बहाल होगी ।विशेष सचिव उच्च  शिक्षा गिरिजेश कुमार त्यागी ने उत्तर  थी। २८ जनवरी को उच्च शिक्षा विभाग संशोधनका प्रस्ताव के अफसरों के साथ हुई बैठक में प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपमुख्यमंत्री नेता सदन, विधान परिषद  कोई कार्रवाई करने या दंड देने से पहले सचिव मनोज कुमार को छ्ह फरवरी  সনখন্চ নমন নীত্ত ম ওনুসীন লন को पत्रलिखकर माध्यमिक शिक्षा सेवा  केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए थे कि का प्रावधान था।चयन बोर्ड का विलय  चयन बोर्ड अधिनियम, १९८२ को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग २०२३  में  सेवा सुरक्षा  अधिनियम , कर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन धारा १८ व २१ को समावश चयन संबंधी इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम  आयोग अधिनियम २०२३ में करने के किया गया है। २१ अगस्त २०२३ को संबंध में प्रस्ताव मांगा है। विधानसभा से पारित इस आयोग के १९२१कोधारा १८ २१ जोड़नेपरविचार  विधेयक में इस प्रावधान को शामिल एडेड कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और कियाजाए।इसपरविशेषसचिवनेचयन नहीं किया गया। यह व्यवस्था नहीं होने आयोग अधिनियम , २०२३ मेंमाध्यमिक शिक्षकों का चयन पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से से पिछले ढाई साल में प्रदेशभर में शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम होता था, लेकिन नियोक्ता प्रबंधक होते तरीके  १९८२ की धारा १८ व २१ का समावेश সনখক্ষ ক मनमाने ٢ हैं। चयन बोर्ड अधिनियम  १९८२ की प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के खिलाफ  करने के लिए विस्तृत एवं सुविचारित  कार्रवाई करने की शिकायतें बढ़ गईं। आख्याउपलब्धकरानेकेनिर्देशदिएहैं| धारा २१ में प्रधानाचार्य या शिक्षक पर प्रदेश के ४५१२ सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का मामला ६२ हजारशिक्षकोंकी ಬ0: बहालहोगी - सुरक्षा ক माध्यमिक शिक्षक संघ उम्मीद प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष एवं " గా एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी  अगुवाई में एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी  प्रयागराज, मुख्य संवाददाता ।प्रदेश " के ४५१२ सहायता प्राप्त माध्यमिक और महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा ने २०  विद्यालयों के तकरीबन ६२ हजार जनवरी को अपर मुख्य सचिव पार्थ शासनके विशेष सचिव ने सारथी सेनशर्मा सेलखनऊ में मुलाकात " प्रधानाचार्योँ और शिक्षकों को सेवा आयोग के सचिव से मांगा कर इस प्रावधान को जोड़ने की मांग को सुरक्षा बहाल होगी ।विशेष सचिव उच्च  शिक्षा गिरिजेश कुमार त्यागी ने उत्तर  थी। २८ जनवरी को उच्च शिक्षा विभाग संशोधनका प्रस्ताव के अफसरों के साथ हुई बैठक में प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपमुख्यमंत्री नेता सदन, विधान परिषद  कोई कार्रवाई करने या दंड देने से पहले सचिव मनोज कुमार को छ्ह फरवरी  সনখন্চ নমন নীত্ত ম ওনুসীন লন को पत्रलिखकर माध्यमिक शिक्षा सेवा  केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए थे कि का प्रावधान था।चयन बोर्ड का विलय  चयन बोर्ड अधिनियम, १९८२ को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग २०२३  में  सेवा सुरक्षा  अधिनियम , कर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन धारा १८ व २१ को समावश चयन संबंधी इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम  आयोग अधिनियम २०२३ में करने के किया गया है। २१ अगस्त २०२३ को संबंध में प्रस्ताव मांगा है। विधानसभा से पारित इस आयोग के १९२१कोधारा १८ २१ जोड़नेपरविचार  विधेयक में इस प्रावधान को शामिल एडेड कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और कियाजाए।इसपरविशेषसचिवनेचयन नहीं किया गया। यह व्यवस्था नहीं होने आयोग अधिनियम , २०२३ मेंमाध्यमिक शिक्षकों का चयन पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से से पिछले ढाई साल में प्रदेशभर में शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम होता था, लेकिन नियोक्ता प्रबंधक होते तरीके  १९८२ की धारा १८ व २१ का समावेश সনখক্ষ ক मनमाने ٢ हैं। चयन बोर्ड अधिनियम  १९८२ की प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के खिलाफ  करने के लिए विस्तृत एवं सुविचारित  कार्रवाई करने की शिकायतें बढ़ गईं। आख्याउपलब्धकरानेकेनिर्देशदिएहैं| धारा २१ में प्रधानाचार्य या शिक्षक पर - ShareChat