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vacancy - भर्तीको लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार थोड़ा और बढ़़नातय फिरबनेगीनियमावली बीईओ भर्ती में अभी समय पुरानी नियमावली में बेसिक शिक्षा विभाग को 3IR कार्मिक विभागनेदिया संशोधनकी बजायतैयार निर्देश करें नई मुख्य   संवाददाता| ATIG, बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा वर्तमान मेंबीईओ के१४० सेअधिक पदखाली शिक्षाधिकारियों ( बोईओ ) को भर्ती नियमावली नए सिरे से बनाई जाएगी | बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षाधिकारियों के वर्तमान में १४० से अधिक पद शिक्षा निदेशालय ने नियमावली खाली है। वैसे अपर शिक्षा निदेशक ( बेसिक ) कामता राम पाल ने १२ जनवरी  संशोधन का प्रस्ताव भेजा था जिस पर को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ( माध्यमिक ), मंडलीय सहायक शिक्षा  निदेशक ( बेसिक ) ओर बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर उप  शासन ने संशोधन की बजाय नए सिरे निरीक्षक ( संस्कृत ), उप निरीक्षक ( उर्दू ) एवं खंड शिक्षा अधिकारियों के से नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वैसे ऐसे में अभ्यर्थियों का बोईओ भर्ती का दिसंबर २०२६ तक ४० से अधिक बीईओ के सेवानिवृत्त होने से रिक्त पदों की थोड़ा  और बढ़ना तय है।  इंतजार  H4 संख्या और बढ़ेगी है। इससे पहले आयोग ने २०१९ मॅ बीईओ के ३०९ पदों पर पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग  भर्ती निकाली थी जिसमें पांच लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। को ओर से जारी उत्तर प्रदेश शैक्षिक ( सामान्यशिक्षा संवर्ग ) सेवा संशोधित  और संशोधन करते हुए भर्ती का स्रोत  नियमावली १९९२ में बोईओ भर्ती के एलटी डिप्लोमा को हटा दिया गया था। लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता  एलटी  पहले १०० प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती करने शिक्षा  विभाग 9া डिप्लोमा, बीटीसी, बीएड या किसी शब्द को हटा दिया गया था। पहले भेजा गया था। पूर्व में ८०  কা সমোণ नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय  की॰  कोई प्रतिशत पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा समकक्ष उपाधि को आयोग से सीधी भर्ती से भरने का स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्षमान्यता मान्य किया गया था हालांकि संशोधित नियमावली में अन्य  प्राप्तउपाधिधारक अभ्यर्थी आवेदनके प्रावधान थाजबकि १० प्रतिशत पदों पर लिए अर्ह थे। संशोधन के बाद किसो  प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति और १० बातों के समान होने पर सोधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान विश्वविद्यालय, प्रतिशत पदों पर प्रसार अध्यापकों और সানিন विश्वविद्यालय दिया जाएगा, जिसने एनसीटीई से शिल्प अध्यापकों को पदोन्नति होती  স संस्था যা स्नातकोत्तर उपाधिधारक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक थी। हालांकि शासन ने संशोधन की बजाय नएसिरे सेनियमावली बनानेके ही आवेदन के योग्य माना गया था। ( बोएड की उपाधि प्राप्त की हो। पिछले दिनों डसी नियमावली में एक निर्देश दिएहै यही नहीं अधिमानी अर्हता भर्तीको लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार थोड़ा और बढ़़नातय फिरबनेगीनियमावली बीईओ भर्ती में अभी समय पुरानी नियमावली में बेसिक शिक्षा विभाग को 3IR कार्मिक विभागनेदिया संशोधनकी बजायतैयार निर्देश करें नई मुख्य   संवाददाता| ATIG, बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा वर्तमान मेंबीईओ के१४० सेअधिक पदखाली शिक्षाधिकारियों ( बोईओ ) को भर्ती नियमावली नए सिरे से बनाई जाएगी | बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षाधिकारियों के वर्तमान में १४० से अधिक पद शिक्षा निदेशालय ने नियमावली खाली है। वैसे अपर शिक्षा निदेशक ( बेसिक ) कामता राम पाल ने १२ जनवरी  संशोधन का प्रस्ताव भेजा था जिस पर को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ( माध्यमिक ), मंडलीय सहायक शिक्षा  निदेशक ( बेसिक ) ओर बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर उप  शासन ने संशोधन की बजाय नए सिरे निरीक्षक ( संस्कृत ), उप निरीक्षक ( उर्दू ) एवं खंड शिक्षा अधिकारियों के से नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वैसे ऐसे में अभ्यर्थियों का बोईओ भर्ती का दिसंबर २०२६ तक ४० से अधिक बीईओ के सेवानिवृत्त होने से रिक्त पदों की थोड़ा  और बढ़ना तय है।  इंतजार  H4 संख्या और बढ़ेगी है। इससे पहले आयोग ने २०१९ मॅ बीईओ के ३०९ पदों पर पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग  भर्ती निकाली थी जिसमें पांच लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। को ओर से जारी उत्तर प्रदेश शैक्षिक ( सामान्यशिक्षा संवर्ग ) सेवा संशोधित  और संशोधन करते हुए भर्ती का स्रोत  नियमावली १९९२ में बोईओ भर्ती के एलटी डिप्लोमा को हटा दिया गया था। लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता  एलटी  पहले १०० प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती करने शिक्षा  विभाग 9া डिप्लोमा, बीटीसी, बीएड या किसी शब्द को हटा दिया गया था। पहले भेजा गया था। पूर्व में ८०  কা সমোণ नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय  की॰  कोई प्रतिशत पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा समकक्ष उपाधि को आयोग से सीधी भर्ती से भरने का स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्षमान्यता मान्य किया गया था हालांकि संशोधित नियमावली में अन्य  प्राप्तउपाधिधारक अभ्यर्थी आवेदनके प्रावधान थाजबकि १० प्रतिशत पदों पर लिए अर्ह थे। संशोधन के बाद किसो  प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति और १० बातों के समान होने पर सोधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान विश्वविद्यालय, प्रतिशत पदों पर प्रसार अध्यापकों और সানিন विश्वविद्यालय दिया जाएगा, जिसने एनसीटीई से शिल्प अध्यापकों को पदोन्नति होती  স संस्था যা स्नातकोत्तर उपाधिधारक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक थी। हालांकि शासन ने संशोधन की बजाय नएसिरे सेनियमावली बनानेके ही आवेदन के योग्य माना गया था। ( बोएड की उपाधि प्राप्त की हो। पिछले दिनों डसी नियमावली में एक निर्देश दिएहै यही नहीं अधिमानी अर्हता - ShareChat