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#दर्दनाक #हत्त्या
दर्दनाक - पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को मिली उम्र कैद हरिभूमि न्यूज )पाटन उतई थाना क्षेत्र के ग्राम मर्रा में पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन है।अपर कारावास की सजा सुनाई " अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह सत्र न्यायाधीश पाटन दुलार सिंह निर्मलकर ने सुनाया फैसला  निर्मलकर की अदालत ने आरोपी गोपी राम यादव को दोषी करार देते সাপল   ক্ষী   মুননাং   ক दौरान हुए आजीवन कारावास एवं एक अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की तरफ से विशेष के लोक अभियोजक शेखर वर्मा पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की। आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब डेढ़ वर्ष पूर्व आरोपी गोपी राम और एक हजार रुपये के अर्थदंड की यादव ने आधी रात अपनी पत्नी सुनाई सजा सकून बाई की टांगिया से वार कर हत्या कर दी थी। घटना के समय में सोए हुए थे। पति-्पत्नी  कमरे बताया जाता है कि रात के दौरान जब सकून बाई गहरी नींद में थी तभी आरोपी ने उस पर टांगिया से हमला कर दिया॰ जिससे उसकी DR ABHI मौके पर ही मौत हो गई। AYURVLOA MULIISH सुबह जब घर के अन्य सदस्य  जागे तो कमरे का दरवाजा नहीं पीठ त कम तात रोग > a  e खुला। संदेह होने पर पुलिस को ஊ ulrun Lrul > y सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने पर "   {  तोडा़ गया, जहां आरोपी ० सिटी रोेन्टर - कृष्णा  टॉकीज के सामने दरवाजा गोपी राम यादव टांगिया लेकर कमरे  ० रेक्टर 7 कमल विहाट , रायपुर (छग ) के एक कोने में बैठा मिला। पुलिस ने विज्ञापन हेत तत्काल उसे हिरासत में ले लिया। पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को मिली उम्र कैद हरिभूमि न्यूज )पाटन उतई थाना क्षेत्र के ग्राम मर्रा में पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन है।अपर कारावास की सजा सुनाई " अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह सत्र न्यायाधीश पाटन दुलार सिंह निर्मलकर ने सुनाया फैसला  निर्मलकर की अदालत ने आरोपी गोपी राम यादव को दोषी करार देते সাপল   ক্ষী   মুননাং   ক दौरान हुए आजीवन कारावास एवं एक अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की तरफ से विशेष के लोक अभियोजक शेखर वर्मा पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की। आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब डेढ़ वर्ष पूर्व आरोपी गोपी राम और एक हजार रुपये के अर्थदंड की यादव ने आधी रात अपनी पत्नी सुनाई सजा सकून बाई की टांगिया से वार कर हत्या कर दी थी। घटना के समय में सोए हुए थे। पति-्पत्नी  कमरे बताया जाता है कि रात के दौरान जब सकून बाई गहरी नींद में थी तभी आरोपी ने उस पर टांगिया से हमला कर दिया॰ जिससे उसकी DR ABHI मौके पर ही मौत हो गई। AYURVLOA MULIISH सुबह जब घर के अन्य सदस्य  जागे तो कमरे का दरवाजा नहीं पीठ त कम तात रोग > a  e खुला। संदेह होने पर पुलिस को ஊ ulrun Lrul > y सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने पर "   {  तोडा़ गया, जहां आरोपी ० सिटी रोेन्टर - कृष्णा  टॉकीज के सामने दरवाजा गोपी राम यादव टांगिया लेकर कमरे  ० रेक्टर 7 कमल विहाट , रायपुर (छग ) के एक कोने में बैठा मिला। पुलिस ने विज्ञापन हेत तत्काल उसे हिरासत में ले लिया। - ShareChat