ShareChat
click to see wallet page
search
#newsinshort
newsinshort - कोचिंग में अब सात स्तरीय सुरक्षा कवच थाना प्रभारी को दी गयी सीधी जवाबदेही সনুতথাব এনো ऐसा होगा " सात लेयर सुरश्षा कवच' G राज्यभर में चल रहे कोचिंग संस्थान पंजीकरण  ४ शिक्षक व कर्नियों का पुलिस सत्यापन কানু্নী  7 अब पुलिस की सीधी निगरानी में होंगे और निगरानी और वहां पढ़़ने वाले छात्र छात्राएं सात कोचिंग के सभी शिक्षक व कर्मियां का  पुलिस वेरिफिकेशन . बिहार कोचिंग लेयर के सुरक्षा कवच में रहेंगे. बच्चों  संस्थान ( नियंत्रण एवं और किशोरों की सुरक्षा, आत्महत्या,  कोचिंग संस्थानों में अपराधी छवि वाले विनियमन ) अधिनियम  हादसे , आपराधिक घटनाओं और लोगों की भर्ती पर रोक  २०१० के तहत अनिवार्य  मानसिक उत्पीड़न के मामलों को ३ सीसीटीवी कैमरे और भौतिक सुरक्षा  रजिस्ट्रेशन . गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस  महानिदेशक कमजोर वर्ग डॉ अमित हर थाना अपने क्षेत्र के कोचिंग के मुख्य द्वार, गलियारों व कुमार जैन ने थानाध्यक्ष की सीधी परिसर में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी . कोचिंग संस्थानों का जवाबदेही तय कर दी है॰ इसके तहत अलग रजिस्टर रखेगा . सीसीटीवी का कम से कम ३० दिन चार पेज का विस्तृत और सख्त निर्देश कोचिंग के प्रवेश द्वार  का बैकअप . जारी किया है १३ फरवरी को जारी पर पंजीकरण संख्या  एसडीपीओ व थानाध्यक्ष द्वारा नियमित आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि॰ प्रदर्शित करना जरूरी . कोचिंग की जांच . अब बिना पंजीकरण , बिना सत्यापन, बिना   सुरक्षा इंतजाम और   बिना  ४   बायोमेट्रिक उपस्थिति ५ आधारभूत संरचना और आपदा सुरक्षा  नियमित निगरानी के कोई भी कोचिंग और पहचान पर्याप्त रोशनी इमरजेंसी एग्जिट, संस्थान नहीं चल सकेगा प्रत्येक थाना छात्रों व स्टाफ के लिए  प्राथमिक उपचार . अपने क्षेत्र के सभी कोचिंग संस्थानों बायोमेट्रिक अटेंडेंस . फायर एनओसी आपदा प्रबंधन  का अलग रजिस्टर रखेगा, जिसकी  सभी छात्रों के लिए व्यवस्था और मॉक ड्रिल . जिम्मेदारी सीधे थानाध्यक्ष की होगीः पहचान पत्र अनिवार्य . दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम  २०१६ के अनुरूप भवन बनाना . छात्राओं छात्र 6  বানমিক বোেয় की समस्या और और परामर्श अमिभावक संवाद व सामाजिक निगरानी 7 उनकी सुरक्षा को  छात्रों की अनुपस्थिति व मॉक सुनिश्चित करने के अवसाद असामान्य व्यवहार की पहचान . टेस्ट प्रदर्शन की जानकारी सीधे  लिए आवश्यक  दिशा - निर्देश दिये अभिभावकों को . अभिभावकों को तत्काल गये हैं. इन निर्देशों के पालन में पुलिस  नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूकता 4. अधिकारी अथवा कोचिंग संचालक  कार्यक्रम . विशेषज्ञों सेकाउंसलिंग  लापरवाही या अनदेखी करेंगे तो उनके कैरियर गाइडॅस व परिवहन चालकों का सत्यापन और praveshfii खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी . சர்ப. जोगरूकता सः डॉ अमित कुमार जैन, एडीजी, कमजोर वर्ग  कोचिंग में अब सात स्तरीय सुरक्षा कवच थाना प्रभारी को दी गयी सीधी जवाबदेही সনুতথাব এনো ऐसा होगा " सात लेयर सुरश्षा कवच' G राज्यभर में चल रहे कोचिंग संस्थान पंजीकरण  ४ शिक्षक व कर्नियों का पुलिस सत्यापन কানু্নী  7 अब पुलिस की सीधी निगरानी में होंगे और निगरानी और वहां पढ़़ने वाले छात्र छात्राएं सात कोचिंग के सभी शिक्षक व कर्मियां का  पुलिस वेरिफिकेशन . बिहार कोचिंग लेयर के सुरक्षा कवच में रहेंगे. बच्चों  संस्थान ( नियंत्रण एवं और किशोरों की सुरक्षा, आत्महत्या,  कोचिंग संस्थानों में अपराधी छवि वाले विनियमन ) अधिनियम  हादसे , आपराधिक घटनाओं और लोगों की भर्ती पर रोक  २०१० के तहत अनिवार्य  मानसिक उत्पीड़न के मामलों को ३ सीसीटीवी कैमरे और भौतिक सुरक्षा  रजिस्ट्रेशन . गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस  महानिदेशक कमजोर वर्ग डॉ अमित हर थाना अपने क्षेत्र के कोचिंग के मुख्य द्वार, गलियारों व कुमार जैन ने थानाध्यक्ष की सीधी परिसर में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी . कोचिंग संस्थानों का जवाबदेही तय कर दी है॰ इसके तहत अलग रजिस्टर रखेगा . सीसीटीवी का कम से कम ३० दिन चार पेज का विस्तृत और सख्त निर्देश कोचिंग के प्रवेश द्वार  का बैकअप . जारी किया है १३ फरवरी को जारी पर पंजीकरण संख्या  एसडीपीओ व थानाध्यक्ष द्वारा नियमित आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि॰ प्रदर्शित करना जरूरी . कोचिंग की जांच . अब बिना पंजीकरण , बिना सत्यापन, बिना   सुरक्षा इंतजाम और   बिना  ४   बायोमेट्रिक उपस्थिति ५ आधारभूत संरचना और आपदा सुरक्षा  नियमित निगरानी के कोई भी कोचिंग और पहचान पर्याप्त रोशनी इमरजेंसी एग्जिट, संस्थान नहीं चल सकेगा प्रत्येक थाना छात्रों व स्टाफ के लिए  प्राथमिक उपचार . अपने क्षेत्र के सभी कोचिंग संस्थानों बायोमेट्रिक अटेंडेंस . फायर एनओसी आपदा प्रबंधन  का अलग रजिस्टर रखेगा, जिसकी  सभी छात्रों के लिए व्यवस्था और मॉक ड्रिल . जिम्मेदारी सीधे थानाध्यक्ष की होगीः पहचान पत्र अनिवार्य . दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम  २०१६ के अनुरूप भवन बनाना . छात्राओं छात्र 6  বানমিক বোেয় की समस्या और और परामर्श अमिभावक संवाद व सामाजिक निगरानी 7 उनकी सुरक्षा को  छात्रों की अनुपस्थिति व मॉक सुनिश्चित करने के अवसाद असामान्य व्यवहार की पहचान . टेस्ट प्रदर्शन की जानकारी सीधे  लिए आवश्यक  दिशा - निर्देश दिये अभिभावकों को . अभिभावकों को तत्काल गये हैं. इन निर्देशों के पालन में पुलिस  नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूकता 4. अधिकारी अथवा कोचिंग संचालक  कार्यक्रम . विशेषज्ञों सेकाउंसलिंग  लापरवाही या अनदेखी करेंगे तो उनके कैरियर गाइडॅस व परिवहन चालकों का सत्यापन और praveshfii खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी . சர்ப. जोगरूकता सः डॉ अमित कुमार जैन, एडीजी, कमजोर वर्ग - ShareChat