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bvt news - १ मार्च २०२६ से सिम-बाइंडिंग का नया नियम लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सा़फ कहा है कि इस नियम में कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानि 1 मार्च से आप इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सऐप, स्नैपचैट आदि यूज करते हैं वो सिम कार्ड डिवाइस में होना जरूरी है। अगर सिम हटाते हैं या खराब होता है या इनएक्टिव होता है तो व्हाट्सऐप टेलीग्राम , सिग्नल, स्नैपचैट जैसे मैसेजिंग ऐप भी बंद होँगे। विभाग ने दूरसंचार नवंबर के आखिर में व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, सिग्नल और स्नैपचैट जैसे मैसेजिंग ऐप्स को सिम-बाइंडिंग लागू करने का आदेश दिया था। कंपनियों को यह नियम लागू करने के लिए ९० दिन का समय दिया गया था। यह समयसीमा २८ फरवरी को खत्म हो रही है। अब 1 मार्च से सभी प्लेटफॉर्म को सिम-बाइंडिंग नियम मानना जरूरी होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि कंपनियों को कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। कमेंट में पढ़़ें पूरी खबर #SIMBinding #NewRules #TelecomDepartment #Digitallndia #TechNews १ मार्च २०२६ से सिम-बाइंडिंग का नया नियम लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सा़फ कहा है कि इस नियम में कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानि 1 मार्च से आप इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सऐप, स्नैपचैट आदि यूज करते हैं वो सिम कार्ड डिवाइस में होना जरूरी है। अगर सिम हटाते हैं या खराब होता है या इनएक्टिव होता है तो व्हाट्सऐप टेलीग्राम , सिग्नल, स्नैपचैट जैसे मैसेजिंग ऐप भी बंद होँगे। विभाग ने दूरसंचार नवंबर के आखिर में व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, सिग्नल और स्नैपचैट जैसे मैसेजिंग ऐप्स को सिम-बाइंडिंग लागू करने का आदेश दिया था। कंपनियों को यह नियम लागू करने के लिए ९० दिन का समय दिया गया था। यह समयसीमा २८ फरवरी को खत्म हो रही है। अब 1 मार्च से सभी प्लेटफॉर्म को सिम-बाइंडिंग नियम मानना जरूरी होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि कंपनियों को कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। कमेंट में पढ़़ें पूरी खबर #SIMBinding #NewRules #TelecomDepartment #Digitallndia #TechNews - ShareChat