24 सितंबर #इतिहास_का_दिन
डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते पर 1932 में आज ही के दिन हस्ताक्षर हुए थे, जिसे #पूना_समझौता (Poona Pact) के नाम से जाना जाता है। इस समझौते पर पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉ. अंबेडकर और कुछ दलित नेताओं ने #पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी के आमरण अनशन को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर किए थे।
पूना समझौते का मूल पाठ..
इस समझौते का मूल पाठ इस प्रकार है:—
(1) प्रांतीय विधानमंडलों में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित होंगी।
निम्नानुसार: मद्रास 30; सिंध सहित बंबई 15; पंजाब 8; बिहार और उड़ीसा 18; मध्य प्रांत 20; असम 7; बंगाल 30; संयुक्त
प्रांत 20; कुल 148। ये आँकड़े प्रधानमंत्री के निर्णय में घोषित प्रांतीय परिषदों की कुल संख्या पर आधारित हैं।
(2) इन सीटों के लिए चुनाव संयुक्त निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, हालाँकि, निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन: किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निर्वाचक नामावली में पंजीकृत दलित वर्गों के सभी सदस्य एक निर्वाचक मंडल का गठन करेंगे, जो ऐसी प्रत्येक आरक्षित सीट के लिए एकल मत की विधि द्वारा दलित वर्गों से संबंधित चार उम्मीदवारों का एक पैनल चुनेगा; ऐसे प्राथमिक चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले चार व्यक्ति सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव के लिए उम्मीदवार होंगे।
(3) इसी प्रकार, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व संयुक्त निर्वाचक मंडल के सिद्धांत पर होगा और प्रांतीय विधानमंडलों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए उपरोक्त खंड 2 में निर्धारित तरीके से प्राथमिक चुनाव की विधि द्वारा आरक्षित सीटें होंगी।
(4) केंद्रीय विधानमंडल में, उक्त विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के लिए सामान्य निर्वाचक मंडल को आवंटित सीटों में से अठारह प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित होंगी।
(5) केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के पैनल के लिए प्राथमिक चुनाव की प्रणाली, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, पहले दस वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगी, जब तक कि नीचे खंड 6 के प्रावधान के तहत आपसी सहमति से इसे पहले समाप्त न कर दिया जाए।
(6) प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों द्वारा दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली, जैसा कि खंड 1 और 4 में प्रावधान किया गया है, तब तक जारी रहेगी जब तक कि समझौते में संबंधित समुदायों के बीच आपसी सहमति से इसका निर्धारण न हो जाए।
(7) केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए दलित वर्गों के मताधिकार का निर्धारण लोथियन समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार होगा। (8) स्थानीय निकायों के किसी भी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के संबंध में दलित वर्गों का सदस्य होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होगी। लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अधीन, इन मामलों में दलित वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
(9) प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में से, दलित वर्ग के सदस्यों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए पर्याप्त राशि निर्धारित की जाएगी। 1“समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, मद्रास के अछूतों के प्रतिनिधियों ने ज़ोर देकर कहा कि वे
राव बहादुर राजा और उनके अनुयायियों को समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं देंगे। और, अगर उन्हें अनुमति दी भी गई, तो डॉ. अंबेडकर और उनके अनुयायी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तदनुसार, डॉ. अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद,
डॉ. अंबेडकर से श्री राजा और उनके अनुयायियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया।
लंबी चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि उन्हें दस्तावेज़ के अंत में और अपनी व्यक्तिगत क्षमता में समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाएगी। तदनुसार, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए।
लेकिन यह बहुत आश्चर्य की बात थी कि यद्यपि श्री राजा को दस्तावेज़ के अंत में हस्ताक्षर करने थे, उन्होंने
जयकर और सप्रू के हस्ताक्षरों के बीच अपने हस्ताक्षर कर दिए।”
#पूनापैक्ट
#डॉ बाबासाहेब आंबेडकर #फुले शाहू अंबेडकर