✴️ नॉमिनी को देरी से मिली रकम तो मोटा जुर्माना देंगे बैंक, 2026 से नियम होंगे लागू
▶️ आरबीआई ने नया नियम बनाया है कि 2026 से अगर बैंक किसी ग्राहक की मौत के बाद 15 दिनों के भीतर नामिनी को जमा राशि या लॉकर की चीजें नहीं देगा, तो बैंक पर जुर्माना लगेगा।
- जमा राशि में देरी होने पर बैंक को रेपो रेट + 4% ब्याज देना होगा।
- लॉकर का दावा देर से निपटाने पर बैंक को लॉकरहोल्डर के वारिस को ₹5,000 प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा।
- क्लेम प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेज़ मिलते ही बैंक को तुरंत भुगतान/सामान देना होगा।
✅ यदि नामिनी है, तो प्रक्रिया सरल होगी; अगर नामिनी नहीं है, तो 15 लाख रुपये तक का क्लेम हलफनामा और आवश्यक दस्तावेज़ से मिल सकेगा।
🔸 _15 लाख से अधिक राशि पर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र ज़रूरी होगा।_
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