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चेतावनी: 1 मई से RTO का कड़ा अभियान, मराठी न आने पर रद्द हो सकते हैं परमिट! ​📝 #viral ​महाराष्ट्र दिवस (1 मई 2026) से लागू होगा नया आदेश! 🛺🛑 ​महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए एक बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसका कड़ाई से सत्यापन किया जाएगा। इस आदेश के तहत चालकों को स्थानीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा। ​सत्यता जांच (Fact Check): क्या है पूरा सच? ​कई लोग इस तारीख और खबर को लेकर असमंजस में हैं। सच्चाई यह है: ​क्या सच है?: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने घोषणा की है कि 1 मई 2026 से यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। यह कोई नया कानून नहीं है, बल्कि मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 24) के तहत परमिट के लिए स्थानीय भाषा के ज्ञान के पुराने नियम का सख्त पालन है। ​RTO जांच: राज्य के सभी 59 RTO कार्यालयों में जांच अभियान चलेगा। चालकों को मराठी पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। फेल होने पर ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट रद्द हो सकते हैं। ​विरोध और हड़ताल: जहाँ सरकार इसे यात्रियों से बेहतर संवाद और स्थानीय भाषा के सम्मान के लिए जरूरी बता रही है, वहीं टैक्सी यूनियनों ने इसे चालकों की रोजी-रोटी पर हमला बताया है और 4 मई से हड़ताल की चेतावनी दी है। ​क्या सेवा क्षेत्र में स्थानीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य होना सही है? कमेंट में अपनी राय दें! 👇 ​#️⃣ ​#Maharashtra #MarathiMandatory #RTOUpdate #AutoTaxiStrike MumbaiNews PratapSarnaik MaharashtraDay RegionalLanguage TransportRules MumbaiDiaries PublicService BreakingNewsIndia
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