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#news दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल से चलने वाले नए टू-व्हीलर (बाइक और स्कूटर) का रजिस्ट्रेशन बंद किया जा सकता है। इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ही रजिस्टर होंगे। हालांकि, पहले से मौजूद पेट्रोल वाहनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑटो-रिक्शा के लिए यह नियम जनवरी 2027 से लागू होगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर ₹30,000 तक की सब्सिडी और टैक्स-फीस में छूट का भी प्रस्ताव है। वीडियो में जानिए इस नए नियम का आपकी जेब और सफर पर क्या असर पड़ेगा। Tags: #DelhiEVPolicy #ElectricVehicle #DelhiNews #EVNews #PetrolBikeBan #ElectricScooter #ElectricBike #DelhiGovernment #EVSubsidy #AutoNews #BreakingNews #HindiNews #ViralNews #DelhiUpdates #GreenDelhi #EVIndia #BikeNews #ScooterNews #Shorts #NewsUpdate
news - दिल्ली में बडा फैसला अब सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का दौर स्वच्छ दिल्ली , बेहतर दिल्ली नए रजिस्ट्रेशन पर रोक अप्रैल २०२८ से 1 दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले किसी भी नए ट्ू॰व्हीलर (बाइक या स्कूटर) का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकेगा।  उस तारीख के बाद सिर्फ ही रजिस्टर होंगे।  इलेक्ट्रिक  टू॰व्हीलर  गा़ड़ियों पर कोई असर नहीं पुरानी : अगर आपके पास पहले से पेट्रोल बाइक या स्कूटर है॰ या आप ३१ मार्च २०२८ से पहले खरीदते हैं॰ तो आप उसे बिना किसी रोक टोक के उसकी तय कानूनी अवधि तक चला सकेंगे। यह नियम सिर्फ नई गा़ड़ियों की बिक्री  रजिस्ट्रेशन " पर लागू होगा।  और तीन पहिया वाहनों (Autos) पर पहले नियम जनवरी २०२७ से ऑटो रिक्शा और तीन पहिया वाहनों के लिए यह नियम पहले यानी जनवरी २०२७ से ही लागू हो जाएगा , जिसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री॰व्हीलर्स ही रजिस्टर होंगे। सब्सिडी और छूट सरकार इलेक्ट्रिक चाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी के तहत 730,000 रोड टेक्स मे रजिक्ट्रेशन फीस में 100% 100% तक की सच्सिडी au ক্ী তুৎ इलेक्ट्रिक अपनाएं, प्रदूषण कम करें। साफ सुथरी दिल्ली बनाएं! दिल्ली में बडा फैसला अब सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का दौर स्वच्छ दिल्ली , बेहतर दिल्ली नए रजिस्ट्रेशन पर रोक अप्रैल २०२८ से 1 दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले किसी भी नए ट्ू॰व्हीलर (बाइक या स्कूटर) का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकेगा।  उस तारीख के बाद सिर्फ ही रजिस्टर होंगे।  इलेक्ट्रिक  टू॰व्हीलर  गा़ड़ियों पर कोई असर नहीं पुरानी : अगर आपके पास पहले से पेट्रोल बाइक या स्कूटर है॰ या आप ३१ मार्च २०२८ से पहले खरीदते हैं॰ तो आप उसे बिना किसी रोक टोक के उसकी तय कानूनी अवधि तक चला सकेंगे। यह नियम सिर्फ नई गा़ड़ियों की बिक्री  रजिस्ट्रेशन " पर लागू होगा।  और तीन पहिया वाहनों (Autos) पर पहले नियम जनवरी २०२७ से ऑटो रिक्शा और तीन पहिया वाहनों के लिए यह नियम पहले यानी जनवरी २०२७ से ही लागू हो जाएगा , जिसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री॰व्हीलर्स ही रजिस्टर होंगे। सब्सिडी और छूट सरकार इलेक्ट्रिक चाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी के तहत 730,000 रोड टेक्स मे रजिक्ट्रेशन फीस में 100% 100% तक की सच्सिडी au ক্ী তুৎ इलेक्ट्रिक अपनाएं, प्रदूषण कम करें। साफ सुथरी दिल्ली बनाएं! - ShareChat