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29 मई को नामांकन और 3 जून को होने वाले वार्ड कमिटी चुनाव को बिना तय प्रक्रिया अपनाए अगले आदेश तक टाल दिया गया। डीएमसी एक्ट की धारा 53(2) साफ कहती है कि चेयरमैन की मंजूरी के बिना न चुनाव की तारीख तय हो सकती है और न ही टाली जा सकती है: अंकुश नारंग#सियासत पर नजर #delhi mcd #🧹आम आदमी पार्टी🕴 #🗞️पॉलिटिकल अपडेट
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