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देश में SC/ST एक्ट को लेकर कड़े कानून हैं, जिनमें जाति-आधारित अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है. इसी संदर्भ में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में एक अहम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी को सिर्फ़ उसकी जाति के नाम से बुलाना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा. लेकिन, बशर्ते ऐसा करने का मकसद न तो अपमान करना हो, न ही डराना-धमकाना या नीचा दिखाना हो. कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों को आगे बढ़ने देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा. नतीजतन, कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामला रद्द कर दिया #moj_content #❤️Love You ज़िंदगी ❤️
moj_content - inka जाति के नाम से बुलाना कब अपराध नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट का SC/ST एक्ट पर अहम फैसला inka जाति के नाम से बुलाना कब अपराध नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट का SC/ST एक्ट पर अहम फैसला - ShareChat