Pooja
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😎आपला स्टेट्स - गलत तरीके से फोटो बनाने और प्रसारित करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कड़ी सजा मिल सकती है, जिसमें तीन साल तक की जेल, 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं. यह भारतीय दंड संहिता की धारा ३५४सी और IT अधिनियम की धारा ६६ई के तहत निजता के उल्लंघन और शारीरिक गोपनीयता के उल्लंघन के रूप में एक दंडनीय अपराध है. कानूनी प्रावधानः মুমনা সীয়ীযিক্ষী ঔ্খিনিযম (IT Act) ক্রী খায়া 6६ईः यह धारा बिना सहमति के किसी व्यक्ति की तस्वीर या वीडियो को खींचने , प्रकाशित करने या प्रसारित करने से संबंधित है. इसके तहत 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा ३५४सीः यह धारा किसी व्यक्ति के निजी पलों को बिना چ अनुमति देखना, रिकॉर्ड करना या साझा करना अपराध मानती है, और इसमें भी 1 से 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है. गलत तरीके से फोटो बनाने और प्रसारित करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कड़ी सजा मिल सकती है, जिसमें तीन साल तक की जेल, 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं. यह भारतीय दंड संहिता की धारा ३५४सी और IT अधिनियम की धारा ६६ई के तहत निजता के उल्लंघन और शारीरिक गोपनीयता के उल्लंघन के रूप में एक दंडनीय अपराध है. कानूनी प्रावधानः মুমনা সীয়ীযিক্ষী ঔ্খিনিযম (IT Act) ক্রী খায়া 6६ईः यह धारा बिना सहमति के किसी व्यक्ति की तस्वीर या वीडियो को खींचने , प्रकाशित करने या प्रसारित करने से संबंधित है. इसके तहत 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा ३५४सीः यह धारा किसी व्यक्ति के निजी पलों को बिना چ अनुमति देखना, रिकॉर्ड करना या साझा करना अपराध मानती है, और इसमें भी 1 से 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है. - ShareChat
#🔎लेटेस्ट आंतरराष्ट्रीय अपडेट्स✌
🔎लेटेस्ट आंतरराष्ट्रीय अपडेट्स✌ - कानूनी प्रावधानः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा धारा बिना सहमति के किसी व्यक्ति की 66$: 48 तस्वीर या वीडियो को खींचने , प्रकाशित करने या प्रसारित करने से संबंधित है. इसके तहत 3 साल तक जेल और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. भारतीय दंड़ संहिता (IPC) की धारा ३५४सीः यह धारा किसी व्यक्ति के निजी पलों को बिना के अनुमति देखना, रिकॉर्ड करना या साझा करना अपराध मानती है, और इसमें भी 1 से 3 साल तक की कैद की सजा हो ஈகசி8. कानूनी प्रावधानः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा धारा बिना सहमति के किसी व्यक्ति की 66$: 48 तस्वीर या वीडियो को खींचने , प्रकाशित करने या प्रसारित करने से संबंधित है. इसके तहत 3 साल तक जेल और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. भारतीय दंड़ संहिता (IPC) की धारा ३५४सीः यह धारा किसी व्यक्ति के निजी पलों को बिना के अनुमति देखना, रिकॉर्ड करना या साझा करना अपराध मानती है, और इसमें भी 1 से 3 साल तक की कैद की सजा हो ஈகசி8. - ShareChat
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😎आपला स्टेट्स - गलत तरीके से फोटो बनाने और प्रसारित करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कड़ी सजा मिल सकती है, जिसमें तीन साल তীল, तक की २ लाख रुपये तक का या दोनों शामिल ತಗfT हैं. यह भारतीय दंड संहिता की धारा ३५४सी और IT अधिनियम की धारा ६६ई के तहत निजता के उल्लंघन और शारीरिक गोपनीयता के उल्लंघन के रूप में एक दंडनीय अपराध है. गलत तरीके से फोटो बनाने और प्रसारित करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कड़ी सजा मिल सकती है, जिसमें तीन साल তীল, तक की २ लाख रुपये तक का या दोनों शामिल ತಗfT हैं. यह भारतीय दंड संहिता की धारा ३५४सी और IT अधिनियम की धारा ६६ई के तहत निजता के उल्लंघन और शारीरिक गोपनीयता के उल्लंघन के रूप में एक दंडनीय अपराध है. - ShareChat
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😎आपला स्टेट्स - अगर आपकी के बिना कोई आपकी तस्वीर पोस्ट अनुमति करता है, तो तुरंत उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लें, इसे हटाए जाने की मांग करें, और यदि आवश्यक हो तो पुलिस में शिकायत दर्ज करें या साइबर सेल से संपर्क करें, क्योंकि यह भारत में कानून का उल्लंघन हो सकता है। भारत में , निजता g के अधिकार का उल्लंघन करने और मानहानि के कानून में सज़ा का प्रावधान है। पहला कदमः तस्वीर हटाना पहचानें कि तस्वीर कहाँ पोस्ट की गई हैः सुनिश्चित करें कि 1 आप जानते हैं कि तस्वीर किस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट की गई है। उस पोस्ट को रिपोर्ट करेंः सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की 2. का उपयोग करें और उन्हें बताएं कि आपकी RufT सुविधा सहमति के बिना तस्वीर पोस्ट की गई है। तस्वीर के मालिक से संपर्क करेंः यदि आप उन्हें जानते हैं, तो 3 उनसे सीधे संपर्क करके तस्वीर हटाने का अनुरोध करें । कार्यवाही (यदि आवश्यक हो): कानूनी सबूत इकट्ठा करेंः तस्वीर का स्क्रीनशॉट लेना न भूलें, क्योंकि १. यह सबूत के तौर पर काम आएगा| पुलिस में शिकायत दर्ज करेंः आप अपनी पहचान की सुरक्षा 2. लिए  एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। چ साइबर सेल से संपर्क करेंः आप अपने शहर के साइबर सेल 3. की वेबसाडट पर ऑनलाडन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अगर आपकी के बिना कोई आपकी तस्वीर पोस्ट अनुमति करता है, तो तुरंत उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लें, इसे हटाए जाने की मांग करें, और यदि आवश्यक हो तो पुलिस में शिकायत दर्ज करें या साइबर सेल से संपर्क करें, क्योंकि यह भारत में कानून का उल्लंघन हो सकता है। भारत में , निजता g के अधिकार का उल्लंघन करने और मानहानि के कानून में सज़ा का प्रावधान है। पहला कदमः तस्वीर हटाना पहचानें कि तस्वीर कहाँ पोस्ट की गई हैः सुनिश्चित करें कि 1 आप जानते हैं कि तस्वीर किस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट की गई है। उस पोस्ट को रिपोर्ट करेंः सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की 2. का उपयोग करें और उन्हें बताएं कि आपकी RufT सुविधा सहमति के बिना तस्वीर पोस्ट की गई है। तस्वीर के मालिक से संपर्क करेंः यदि आप उन्हें जानते हैं, तो 3 उनसे सीधे संपर्क करके तस्वीर हटाने का अनुरोध करें । कार्यवाही (यदि आवश्यक हो): कानूनी सबूत इकट्ठा करेंः तस्वीर का स्क्रीनशॉट लेना न भूलें, क्योंकि १. यह सबूत के तौर पर काम आएगा| पुलिस में शिकायत दर्ज करेंः आप अपनी पहचान की सुरक्षा 2. लिए  एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। چ साइबर सेल से संपर्क करेंः आप अपने शहर के साइबर सेल 3. की वेबसाडट पर ऑनलाडन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। - ShareChat
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😎आपला स्टेट्स - आईटी़ एक्ट की धारा ६६ई के तहत तीन साल तक की कैद जुर्माना या दोनों की सज़ा हो या 2 लाख रुपये तक का सकती है। यह निजता का उल्लंघन माना जाता है और इसके स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जा सकती लिए gf साइबर గే कानूनी प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 6६Eः यह धारा किसी व्यक्ति की निजी छवियों (फोटो) को के बिना खींचने , प्रकाशित करने या प्रसारित उसकी अनुमति करने पर दंड का प्रावधान करती है। सजाः इस अपराध के तहत 3 साल तक की जेल की सजा या जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। २ लाख रुपये तक का शिकायत कैसे करें साइबर पुलिस स्टेशनः आप अपने फोटो को वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस भारतीय दंड संहिता (IPC): आईटी एक्ट के साथ-्साथ, भारतीय दंड संहिता के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह क्यों अपराध है? किसी की सहमति के बिना उसकी तस्वीर वायरल करना उसके _-2~0 आईटी़ एक्ट की धारा ६६ई के तहत तीन साल तक की कैद जुर्माना या दोनों की सज़ा हो या 2 लाख रुपये तक का सकती है। यह निजता का उल्लंघन माना जाता है और इसके स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जा सकती लिए gf साइबर कानूनी प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 6६Eः यह धारा किसी व्यक्ति की निजी छवियों (फोटो) को के बिना खींचने , प्रकाशित करने या प्रसारित उसकी अनुमति करने पर दंड का प्रावधान करती है। सजाः इस अपराध के तहत 3 साल तक की जेल की सजा या जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। २ लाख रुपये तक का शिकायत कैसे करें साइबर पुलिस स्टेशनः आप अपने फोटो को वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस भारतीय दंड संहिता (IPC): आईटी एक्ट के साथ-्साथ, भारतीय दंड संहिता के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह क्यों अपराध है? किसी की सहमति के बिना उसकी तस्वीर वायरल करना उसके _-2~0 - ShareChat
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