सोशल मीडिया पर चल रहा यह दावा कि 1 जनवरी 2026 से फोटो-आधारित ई-चालान कोर्ट में मान्य नहीं होंगे, पूरी तरह से फेक (झूठा) और निराधार है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है; डिजिटल या फोटो-आधारित चालान पूरी तरह से वैध हैं और उन पर कोई रोक नहीं है। यह एक गलत सूचना है, इसलिए किसी भी आधिकारिक पुष्टि के बिना ऐसी खबरों पर विश्वास न करें और न ही इन्हें साझा करें। #Ashukesath #motivation