#👩⚖️X को बड़ा झटका, नियम मानने ही होंगे🗞️ #🗞️24 सितंबर के अपडेट 🔴 #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताजा खबर 📰 #🌐 राष्ट्रीय अपडेट
कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक्स (ट्विटर) को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने X की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर यानी कंटेंट हटाने के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी. हाई कोर्ट ने कहा कि भारत में भारत के नियमों का पालन करना होगा.