भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A (भाग IV-A) नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को रेखांकित करता है, जिसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें वर्तमान में 11 कर्तव्य शामिल हैं, जो राष्ट्र की एकता, अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, #🙂Positive Thought सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और शिक्षा जैसे विषयों पर नागरिकों के नैतिक दायित्वों को दर्शाते हैं। #कायद्याची माहिती ❤️