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कबीरधाम में सनसनीखेज मामला: महिला के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज, नाबालिग से अनाचार का आरोप।
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस ने एक महिला के विरुद्ध नाबालिग बालक के साथ अनाचार (यौन उत्पीड़न) करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
मामले की पूरी जानकारी:
सोशल मीडिया से शुरुआत: पीड़ित बालक और महिला का परिचय सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था, जो धीरे-धीरे मुलाकात में बदल गया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई: कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन में मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल FIR दर्ज की गई है।
कानूनी धाराएं: थाना कोतवाली कबीरधाम में अपराध क्रमांक 123/2026 के तहत POCSO अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, पोक्सो एक्ट (POCSO) लिंग-तटस्थ (Gender Neutral) है, जिसका अर्थ है कि किसी भी नाबालिग के साथ हुए अपराध पर यह कानून समान रूप से लागू होता है। पूरी रिपोर्ट देखें।
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