दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एवं निगमायुक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बतायें की 1962 के पहले दिल्ली मास्टर प्लान से ही चाँदनी चौक एक स्वीकृत व्यपारिक क्षेत्र है और दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार यह के अधिकांश बाजार एवं गलियां पूरी तरह कामर्शियल या मिक्स लैंड उपयोग पंजीकृत हैं अतः यहां सीलिंग करना उचित नही है…
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