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मिजोरम विधानसभा ने बुधवार को 'मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेग्गरी बिल, 2025' पारित किया। इस कानून का उद्देश्य सिर्फ भिखारियों पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि उन्हें मदद और रोजगार देकर दोबारा समाज की मुख्यधारा में शामिल करना भी है। पीटीआई के अनुसार, बिल के तहत सरकार एक राहत बोर्ड गठित करेगी और रिसीविंग सेंटर खोलेगी, जहां भिखारियों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा और 24 घंटे के भीतर उन्हें उनके राज्य या घर भेज दिया जाएगा। सोशल वेलफेयर विभाग के सर्वे के मुताबिक, फिलहाल राजधानी आइज़ोल में 30 से अधिक भिखारी हैं, जिनमें कई बाहर से आए हुए हैं।
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