#गोण्डा_की_खबरें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134A में एक्सीडेंट होने पर 108 एम्बुलेंस को कॉल करने वाले व्यक्ति को राहवीर कहा गया है और उसके संरक्षण के लिए ये धारा बनाई गई है!सूचना देने वाले को न तो पुलिस परेशान कर सकती है और न ही डॉक्टर या एम्बुलेंस वाले!
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