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Bombay High Court ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार को किसान को मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला 2016 का है, जब Wildlife Sanctuary के तोतों के झुंड ने किसान के खेत में लगे करीब 200 अनार के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया था। आर्थिक नुकसान झेलने के बाद किसान अदालत पहुंचा। करीब 10 साल बाद आए फैसले में कोर्ट ने साफ कहा कि वन्यजीव अभयारण्य के पशु-पक्षियों से हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी, जो Wildlife Protection Act 1972 के दायरे में आता है। सरकार ने तर्क दिया था कि मुआवजा सिर्फ हाथियों और जंगली भैंसों के मामलों में दिया जाता है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। #🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📹शॉर्ट अपडेट्स वीडियो 🎥 #📹 वायरल वीडियो #🤩पॉजिटिव स्टोरी✌ #🎞️आज के वायरल अपडेट्स

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1 दिन पहले