#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी जमीन का उपयोग किसी एक समुदाय या पक्ष द्वारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संभल के असीन की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी का समान अधिकार होता है और उसका एकतरफा उपयोग कानून के खिलाफ है।
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