एयरटेल-वोडाफोन ने एजीआर चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय
एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को एजीआर या एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू चुकाने में राहत देने से इनकार कर दिया है। वोडाफोन-आइडिया ने बकाया एजीआर के भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया समेत अन्य कंपनियों की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उसे याचिकाओं पर विचार करने के लिए कोई ‘वाजिब वजह’ नहीं मिली। अब इन कंपनियों को 23 जनवरी तक 1.47 लाख करोड़ रुपये सरकार को चुकाने होंगे।