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SunilSir✍️ - भारतीय संविधानः प्रमुख अनुच्छेद संसदः संरचना, गठन और सत्र अनुच्छेद ७९ः संसद के गठन का विवरण। अनुच्छेद ८०ः राज्यसभा की संरचना की व्याख्या। अनुच्छेद ८१: लोकसभा की संरचना का उल्लेख। > अनुच्छेद ८३ः के दोनों सदनों की अवधि। संसद > লিব अनुच्छेद ८४ः संसद सदस्यों के आवश्यक योग्यताएं। > अनुच्छेद ८५ः संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान और विघटन। > अनुच्छेद ८७ः राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। > मंत्रीपरिषद महान्यायवादी और कार्य संचालन अनुच्छेद ७४ः राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु मतिपरिषद का प्रावधान। > अनुच्छेद ७५ः मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध।  > अनुच्छेद ७६ः भारत के महान्यायवादी का पद। > अनुच्छेद ७७ः भारत सरकार के कार्य संचालन के नियम्। > अनुच्छेद ७८ः प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को जानकारी देने के कर्तव्य। के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार अनुच्छेद ८८ः सदनों > अतिरिक्त तथ्यः संसद (31% राज्यसभाः सभापति और उपसभापति ७९) में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल अनुच्छेद ८९ः राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। होते हैं। अनुच्छेद ९०ः उपसभापति पद का रिक्त होना या हटाना। अनुच्छेद ९१ः सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद ९२ः जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब उनका पीठासीन न होना। भारतीय संविधानः प्रमुख अनुच्छेद संसदः संरचना, गठन और सत्र अनुच्छेद ७९ः संसद के गठन का विवरण। अनुच्छेद ८०ः राज्यसभा की संरचना की व्याख्या। अनुच्छेद ८१: लोकसभा की संरचना का उल्लेख। > अनुच्छेद ८३ः के दोनों सदनों की अवधि। संसद > লিব अनुच्छेद ८४ः संसद सदस्यों के आवश्यक योग्यताएं। > अनुच्छेद ८५ः संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान और विघटन। > अनुच्छेद ८७ः राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। > मंत्रीपरिषद महान्यायवादी और कार्य संचालन अनुच्छेद ७४ः राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु मतिपरिषद का प्रावधान। > अनुच्छेद ७५ः मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध।  > अनुच्छेद ७६ः भारत के महान्यायवादी का पद। > अनुच्छेद ७७ः भारत सरकार के कार्य संचालन के नियम्। > अनुच्छेद ७८ः प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को जानकारी देने के कर्तव्य। के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार अनुच्छेद ८८ः सदनों > अतिरिक्त तथ्यः संसद (31% राज्यसभाः सभापति और उपसभापति ७९) में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल अनुच्छेद ८९ः राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। होते हैं। अनुच्छेद ९०ः उपसभापति पद का रिक्त होना या हटाना। अनुच्छेद ९१ः सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद ९२ः जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब उनका पीठासीन न होना। - ShareChat