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#छत्तीसगढ़ #दुर्ग जिला
छत्तीसगढ़ - जिले के प्रदूषण फैलाने वाले ६७ उद्योगों को नोटिस , १७ কী বিতালী কান সী৫ ত্ীতব্থান হীক্নী ক নির্হা अधिकारी डॉ. अनिता सांवत से मिली जानकारी अनुसार  पर्यावरण विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के दुर्ग। विरुद्ध कडी की कार्रवाई की है। उद्योगों में उनकी प्रकृति के  विगत वर्ष २०२५ से अब तक उत्सर्जन तथा दूषित जलका  निस्सारण पाये जाने पर उल्लंघनकारी ६७ उद्योगों को अनुरूप वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु स्थापित उपस्करों  ईएसपी, बैग फिल्टर, वेट स्कबर, डस्ट कलेक्टर  नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त अत्यधिक यथा प्रदूषण फैलाने वाले १७ उद्योगों के बिजली कनेक्शन  प्रदूषणकारी उद्योगों में जल प्रदूषण के नियंत्रण  নথা তল हेतु स्थापित उपस्कर यथा ईटीपी, न्युट्रालाईजेशन सह काटने के साथ उत्पादन बन्द करने के निर्देश दिए गए। जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित करने वाले उद्योगों * सेटलिंग टैंक का सतत्संचालन सुनिश्चित करवाया जा रहा  है। इसके अंतर्गत उद्योगों से उत्सर्जन की स्थिति पाए जाने पर कुल ५८, ११,२५० रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की पर प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम , १९८१ एवं गई। कच्चे माल, उत्पाद एवं ठोस अपशिष्ट का खुले में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम , १९७४ के परिवहन करने पर ७३ उद्योगों के विरुद्ध कुल २४ ,६५,०००  रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित किया गया।  प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्रीय जिले के प्रदूषण फैलाने वाले ६७ उद्योगों को नोटिस , १७ কী বিতালী কান সী৫ ত্ীতব্থান হীক্নী ক নির্হা अधिकारी डॉ. अनिता सांवत से मिली जानकारी अनुसार  पर्यावरण विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के दुर्ग। विरुद्ध कडी की कार्रवाई की है। उद्योगों में उनकी प्रकृति के  विगत वर्ष २०२५ से अब तक उत्सर्जन तथा दूषित जलका  निस्सारण पाये जाने पर उल्लंघनकारी ६७ उद्योगों को अनुरूप वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु स्थापित उपस्करों  ईएसपी, बैग फिल्टर, वेट स्कबर, डस्ट कलेक्टर  नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त अत्यधिक यथा प्रदूषण फैलाने वाले १७ उद्योगों के बिजली कनेक्शन  प्रदूषणकारी उद्योगों में जल प्रदूषण के नियंत्रण  নথা তল हेतु स्थापित उपस्कर यथा ईटीपी, न्युट्रालाईजेशन सह काटने के साथ उत्पादन बन्द करने के निर्देश दिए गए। जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित करने वाले उद्योगों * सेटलिंग टैंक का सतत्संचालन सुनिश्चित करवाया जा रहा  है। इसके अंतर्गत उद्योगों से उत्सर्जन की स्थिति पाए जाने पर कुल ५८, ११,२५० रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की पर प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम , १९८१ एवं गई। कच्चे माल, उत्पाद एवं ठोस अपशिष्ट का खुले में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम , १९७४ के परिवहन करने पर ७३ उद्योगों के विरुद्ध कुल २४ ,६५,०००  रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित किया गया।  प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्रीय - ShareChat