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#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल उस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के लिए सहमति दी है, जिसमें नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल रहे छात्रों के खिलाफ दर्ज 13 प्राथमिकी को रद करने और हिंसा में भूमिका की जांच के लिए आंदोलन के दौरान मौजूद 2,873 लोगों के खिलाफ नया मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस दलील पर संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने इस मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।
जब पीठ दिनभर की कार्यवाही के बाद उठने वाली थी तो उसी समय मेहता ने कहा, 'हम एक अंतरिम आवेदन दाखिल करना चाहते हैं। यह प्राथमिकी रद करने की मांग से जुड़ा है। हम संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला दे रहे हैं।'
अगर पक्षकार समझौता कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं- शीर्ष अदालत
शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर पक्षकार समझौता कर रहे हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है और उसने मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की सहमति दी।
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