#📢 ताज़ा खबर 🗞️ #🌐 राष्ट्रीय अपडेटसुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा महिलाओं के अधिकारों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि शादी के बाद भी बेटी का अपने परिवार से रिश्ता खत्म नहीं होता और उसे अनुकंपा (compassionate) लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि शादीशुदा बेटी को सिर्फ उसकी शादी की वजह से किसी वेलफेयर स्कीम का फायदा देने से मना नहीं किया जा सकता. यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पुराने आदेश को पलट दिया. कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा होने के आधार पर बेटियों को 'परिवार' की परिभाषा से बाहर रखना पूरी तरह से असंवैधानिक और मनमाना है.
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