JBN NEWS
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देश भर के करोड़ों छात्रों और युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर! NEET विवाद और परीक्षा धांधली के बाद संसद से पास होकर 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून 2026' अब आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है।
📌 जांच अधिकारियों का लेवल और कड़े प्रावधान:
हाई-लेवल अफसर करेंगे जांच: इस नए कानून के तहत पेपर लीक मामलों की जांच बेहद पारदर्शी रखी गई है। राज्य पुलिस स्तर पर DSP (डेप्युटी सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस) या ACP (असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस) स्तर से नीचे का कोई भी अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकेगा।
केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री: यदि मामला केंद्र सरकार की परीक्षाओं या बड़े स्तर का है, तो इसकी जांच सीधे DSP/SP/CBI अधिकारी के नेतृत्व में होगी।
10 साल की जेल और ₹1 करोड़ जुर्माना: पेपर लीक माफिया और संगठित गिरोहों के लिए 3 से 10 साल तक की सख्त जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
गैर-जमानती अपराध व संपत्ति ज़ब्त: यह पूरी तरह से गैर-जमानती (Non-Bailable) अपराध होगा और धांधली से कमाई गई संपत्ति भी ज़ब्त की जाएगी।
💬 JBN NEWS का सवाल: क्या DSP और ACP लेवल के अधिकारियों द्वारा जांच होने से पेपर लीक माफिया पर शिकंजा पूरी तरह कस जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं!
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