राज्यपाल
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 22(1) के तहत, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक उच्च स्तरीय सिफारिश समिति (चयन समिति) बनाई जाती है। राज्यपाल इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि वह इस समिति की सिफारिश (Recommendation) के आधार पर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं।
📋 चयन समिति की संरचना (Committee Structure)
इस समिति में कुल 4 सदस्य (यदि राज्य में विधान परिषद हो तो 6 सदस्य) शामिल होते हैं:
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मुख्यमंत्री (समिति के अध्यक्ष)
विधानसभा अध्यक्ष (सदस्य)
राज्य के गृह मंत्री (सदस्य)
विधानसभा में विपक्ष का नेता (सदस्य)