विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया. इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके कन्ज्यूमर राइट्स अथवा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं. इस दिवस को मनाये जाने का उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरुक बनाना है।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दुनिया भर के देशों द्वारा मानवाधिकारों पर सम्मेलन आयोजित करके और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा आयोजित करके मनाया जाता है। • विश्व में पहली बार भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी द्वारा 15 मार्च 1983 को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया था.
• कैनेडी ने अपने भाषण में पहली बार उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा को रेखांकित किया. वे विश्व के पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से 'उपभोक्ता अधिकारों' को परिभाषित किया था. इसके बाद प्रतिवर्ष इसे 15 मार्च से मनाया जाने लगा है।
• गौरतलब है कि भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर, को ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ मनाया जाता है। । #जागरूकता दिवस


