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#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद गिराए जाने के 24 घंटे बाद मलबा हटाते समय उसके नीचे कुआं निकला है। कुएं की गहराई करीब 15 फीट बताई जा रही है।
अवैध घोषित की गई मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद रविवार सुबह मलबा हटा रही टीम को उसके नीचे एक कुआं मिला है। इसकी गहराई करीब 15 फीट और चौड़ाई डेढ़ मीटर है। इस पर भारी स्लैब डाला हुआ था।
पोकलेन मशीन से स्लैब नहीं टूटने पर उसे कटर से काटकर हटाया गया। स्लैब हटने पर नीचे कुआं दिखाई दिया। कुआं कब बना, कितना पुराना है, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
कलेक्ट्रेट में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनी दो मंजिला मस्जिद को पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया था। दो सितंबर को जिला जज न्यायालय के आदेश के बाद शनिवार सुबह-सवेरे सात बुलडोजर लगाकर यह कार्रवाई की गई थी।
सिटी मजिस्ट्रेट के 16 जुलाई के आदेश मस्जिद के निर्माण को अवैध माना गया था। इसके बाद जिला जज के यहां मस्जिद पक्ष ने अपील की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला जज ने दो सितंबर को सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के फैसले को सही ठहराया था।
बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने जनवरी-2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत भेजी थी। उनका आरोप था कि कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाई गई है।
शिकायत की जांच के बाद सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में 24 मार्च-2025 को उत्तर प्रदेश लोक परिसर (अनधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम-1972 के तहत यह वाद दाखिल हुआ था।
सुनवाई के बाद 16 जुलाई-2026 को सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रदेश सरकार की 315 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा करके मस्जिद का निर्माण किया गया है।
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