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हलई थाना क्षेत्र में मारपीट और गाली-गलौज का आरोप, पीड़ित ने एसपी से लगाई कार्रवाई और सुरक्षा की गुहार
जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट
दरवां गांव निवासी भुलन राय का आरोप—पुत्री, बहू और पुत्र के साथ मारपीट तथा परिवार को जान से मारने की दी गई धमकी; घटना का वीडियो मोबाइल में होने का किया दावा
समस्तीपुर,बिहार(जनक्रांति हिन्दी न्यूज़ बुलेटिन कार्यालय न्यूज़ डेस्क 25 अगस्त, 2026)। समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र अंतर्गत दरवां गांव निवासी भुलन राय ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर गांव के कुछ लोगों पर अपनी पुत्री, बहू और पुत्र के साथ कथित रूप से मारपीट एवं गाली-गलौज करने तथा परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आवेदक ने मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन के अनुसार, भुलन राय का आरोप है कि 25 अगस्त 2026 की सुबह करीब 6:30 बजे उनकी पुत्री गुड़िया कुमारी और बहू अर्चना कुमारी के साथ कुछ लोगों ने कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब वे मौके पर पहुंचे, तो उनके साथ भी कथित रूप से मारपीट और गाली-गलौज किए जाने का आरोप लगाया गया है। आवेदन में उनके पुत्र राहुल कुमार के साथ भी मारपीट किए जाने की बात कही गई है।
आवेदक ने अपने आवेदन में राधे राय, गीता देवी, श्याम बाबू राय, रमेश कुमार, साजन राय, सोनू कुमार, अमन कुमार, अनीता देवी, प्रियंका देवी और रूपम कुमारी समेत अन्य लोगों पर घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है।
भुलन राय का आरोप है कि कथित मारपीट के दौरान आरोपितों ने उनके परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने आवेदन में यह भी कहा है कि पूर्व में भी उनके और उनके परिवार के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता रहा है। इसके चलते उन्होंने भविष्य में किसी अप्रिय घटना की आशंका जताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।
आवेदक के मुताबिक, घटना से संबंधित वीडियो उनके मोबाइल फोन में मौजूद है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने आवेदन में दावा किया है कि घटना की सूचना हलई थाना को दी गई थी, लेकिन उन्हें वहां अपेक्षित सुनवाई नहीं मिली।
भुलन राय ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध उचित एवं कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
नोट: यह समाचार पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदक के आवेदन में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि समाचार लिखे जाने तक नहीं हुई है। आरोपित पक्ष का बयान प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
समस्तीपुर जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित। #🆕 ताजा अपडेट ##Samastipur news #📢 ताज़ा खबर 🗞️ #samastipur
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