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#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ बिहार सरकार के निर्णय के बाद नीट छात्र आंदोलन के दौरान राज्य भर में दर्ज 64 प्राथमिकी को वापस लेने और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस संबंध में राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) एसडी संजय ने सभी जिलाधिकारियों और लोक अभियोजकों (पब्लिक प्रासिक्यूटर) को तत्काल कार्रवाई का निर्देश जारी किया है।
नोटिस में कहा गया है कि सभी जिला पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी करें, ताकि सरकार के फैसले का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इसकी रिपोर्ट सरकार और महाधिवक्ता कार्यालय को भेजी जाए।
महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से प्रदर्शनकारियों पर दर्ज 64 मुकदमों की जिलावार सूची भी जारी की गई है। इसके अनुसार, राज्य भर में सरकार की ओर से 19 जिलों में दर्ज 64 आपराधिक मामले वापस लिए जाएंगे।
इनमें सबसे अधिक 27 कांड पटना में दर्ज हैं। इसके बाद सारण और सिवान में छह-छह केस वापस होंगे। वहीं सीतामढ़ी में चार, गोपालगंज में तीन, बेगूसराय एवं कटिहार में दो-दो केस वापस लिए जाएंगे।
इसके अलावा किशनगंज, लखीसराय, औरंगाबाद, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, दरभंगा और मुंगेर में दर्ज एक-एक केस वापस लिया जाएगा।
मालूम हो कि सोमवार को गृह विभाग ने घोषणा की है कि 26 जुलाई 2026 की शाम छह बजे तक आंदोलन से जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
गिरफ्तार और निरुद्ध लोगों को भी शीघ्र रिहा किया जाएगा। आंदोलन में नामित लोगों के खिलाफ भविष्य में भी कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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